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सहारा से कैसे निकलेंगे आपके फंसे पैसे? : SC ने कहा प्रॉपर्टी बेचकर लौटाएं

दिल्ली Published by: paliwalwani Updated Thu, 05 Sep 2024 02:16 AM
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सहारा कंपनी में फंसे हैं आपके भी पैसे.. तो जल्द मिलेंगे वापस ! SC ने कहा- प्रॉपर्टी बेचकर लौटाएं

इन्वेस्टर्स की तरह अगर आपके भी पैसे सहारा इंडिया (Sahara India) की सेविंग स्कीम्स में फंसे हुए हैं, तो फिर आपके लिए गुड न्यूज आई है. सुप्रीम कोर्ट ने Sahara Group को फटकार लगाते हुए दो-टूक कह दिया है कि निवेशकों का पैसा लौटाने में देरी न हो और इसके लिए समूह अपनी संपत्ति को बेचकर पैसा लौटा सकता है।

अदालत की ओर से सेबी-सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के संबंध में ये बड़ी टिप्पणी की गई है।

नई दिल्ली. (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सहारा समूह से कहा कि वह अपने शीर्ष अधिकारियों और मौजूदा शेयरधारकों के बारे में जानकारी देने के साथ ही उन संपत्तियों की सूची भी उपलब्ध कराए, जिन्हें बेचकर10 हजार करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं। निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए यह राशि सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा कराई जानी है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश

शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त, 2012 को सहारा समूह की कंपनियों-सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआइआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआइसीएल) को निर्देश दिया था कि वे निवेशकों से एकत्र की गई राशि को तीन महीने के भीतर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ सेबी को वापस करें।

पैसा लौटाने के लिए समाधान निकालेगी अदालत

जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने बुधवार को कहा कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए न्यायालय को कोई व्यावहारिक समाधान निकालना होगा, क्योंकि यह मामला एक दशक से अधिक समय से लंबित है।

सहारा समूह ने क्या कहा?

सहारा समूह ने कहा है कि वह करीब 10 हजार करोड़ रुपये जमा कराने के लिए कोई योजना पेश करेगा। यह मामला बार-बार नहीं चल सकता। न्यायालय द्वारा 25 हजार करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिए जाने के बाद से 10 साल से अधिक समय बीत चुका है। हमें कोई व्यावहारिक समाधान निकालना होगा, क्योंकि कंपनी ने अब तक सिर्फ 15 हजार करोड़ रुपये ही जमा कराए हैं।

सहारा समूह ग्रुप की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल

जस्टिस खन्ना ने कहा कि सहारा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को बताया कि कंपनी शेष राशि जमा करने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करेगी। सेबी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि 2023 में सुब्रत राय के निधन के बाद कोई नहीं जानता कि कंपनी का नेतृत्व कौन करेगा और अदालत के आदेश के अनुपालन में वह पैसा कैसे जमा करेगी।

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