दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी मोहम्मद आरिफ समेत पांच आरोपियों को जमानत दे दी है। इस मामले में एक हेड कांस्टेबल रतन लाल की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सहित 50 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि अदालत की राय है कि याचिकाकर्ताओं को लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है। अदालत ने दिल्ली पुलिस के आरोपियों को जमानत न देने के तर्क पर असहमति जताई और कहा कि याचिकाकर्ता आरिफ को 11 मार्च, 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है।