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15 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी मामले में आबकारी अधिकारी सहित 7 पर FIR

अपराध Published by: paliwalwani Updated Sat, 29 Mar 2025 09:42 PM
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रीवा. सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 (सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। FIR में निम्न लिखित आरोपी हैं।

(1) नागेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाखा मोरबा जिला सिंगरौली

(2)  नृपेन्द्र सिंह, प्रोप. मेसर्स माँ लक्ष्मी इण्टरप्राईजेज, वैकुण्ठपुर, हनुमना, नईगढी, देवतालाब शराब दुकान समूह

(3) अजीत सिंह, प्रोप. मेसर्स आशा ऐन्टरप्राईजेज, इटौरा शराब दुकान समूह

(4) उपेन्द्र सिंह बघेल, मउगंज शराब दुकान समूह

(5) आदित्य प्रताप सिंह, रायपुर कर्चुलियान शराब दुकान समूह

(6)  विजय बहादुर सिंह, प्रोप. मे. आर्याग्रुप, समान नाका शराब दुकान समूह

 (7)  अनिल जैन, तत् जिला आबकारी अधि. जिला रीवा

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