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निजी स्कूलों अब पालकों को कोर्स की किताबें, यूनिफार्म और अन्य शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकते : होंगी सख्त कार्रवाई

भोपाल Published by: paliwalwani Updated Mon, 01 Apr 2024 11:18 PM
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भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लिया संज्ञान लिया. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आज आदेश जारी करने के लिए मुख्य सचिव को दिए थे निर्देश.

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टरों को जारी किया पत्र. अब मध्यप्रदेश के निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत करें कार्रवाही. इस अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर हो सकता है, पर अधिकतम 2 लाख तक लग सकता है जुर्माना. आज से निजी स्कूलों द्वारा पालकों को कोर्स की किताबें, यूनिफार्म और अन्य शिक्षण सामग्री किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकते अथवा होंगी सख्त कार्रवाई.

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