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मध्यप्रदेश में हेलमेट को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश

भोपाल Published by: Paliwalwani Updated Tue, 04 Oct 2022 01:57 AM
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भोपाल : पुलिस मुख्यालय ने जारी किए पुलिस कमिश्नर भोपाल, इंदौर के साथ सभी जिलों के एसपी को निर्देश, सरकारी, लिमिटेड और प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य, स्कूल, कॉलेज में भी टीचर और स्टूडेंट को हेलमेट लगाना अनिवार्य, हेलमेट नहीं लगाने पर पेट्रोल पंप पर लोगों को नहीं दिया जाएगा पेट्रोल, हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत  होगी कार्रवाई.

मध्य प्रदेश में सड़क दुघर्टनाओ से होने वाली मौत को रोकने और सुरक्षित यातायात के लिए पुलिस मुख्यालय ने कड़े आदेश जारी कर दिए है। यहां आज से हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट को लेकर राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में सख्ती दिखेगी। इस आशय का निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है।

दरअसल राजधानी भोपला और इंदौर के पुलिस कमिश्नर के साथ-साथ सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी हुए हैं। आदेश में अनुसार बताया जा रहा है कि सरकारी, लिमिटेड और प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों को हेलमेट लगाना अब अनिवार्य होगा। साथ ही इसके स्कूल, कॉलेज में भी टीचर और छात्रों को हेलमेट लगाना अब से अनिवार्य होगा।

वहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि हेलमेट नहीं लगाने पर पेट्रोल पंप पर लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिसके संबंध में पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बिना हेलमेट चालकों को अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और नियम का उल्लंघन करने पर पेट्रोल संचालकों के खिलाफ भी सख्ती की जाएगी। जानकारी के अनुसार हेलमेट नहीं लगाने पर  मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

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