भोपाल :
मंत्री श्री सिंह ने बताया कि 50 बेड तक के नर्सिंग होम के वार्षिंक लायसेंस शुल्क की दर 5 हजार रूपये, 50 से 150 बेड तक के लिये 10 हजार रूपये और 150 से अधिक बेड के नर्सिंग होम/अस्पताल के लिये 25 हजार रूपये वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है। नगर निगम आयुक्त भोपाल को नगरपालिक निगम भोपाल के 1 अगस्त 2022 के आदेश में नए आदेशानुसार संसोधन कर नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।
साथ ही नर्सिंग होम्स के नियमितिकरण के संबंध में भोपाल विकास योजना, 2005 में राजपत्र 28 सितम्बर 2018 द्वारा किये गये उपांतरण में अधिभोग परिवर्तन शुल्क लिये जाने के बाद भी पुन: एक बड़ी राशि वार्षिक परिवर्तन शुल्क के रूप में नर्सिंग होम संचालकों को सम्पत्ति कर एवं अन्य करों के साथ देनी होती है, जिसको कम किया जाये। इस संबंध में नगर पालिका निगम स्तर से आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।