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14 छात्रों की शिक्षक ने की गंभीर पिटाई, 4 गंभीर रूप से घायल, शिक्षक गिरफ्तार, जानिए कितनी होती है बच्चों को मारने की सजा….

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14 छात्रों की शिक्षक ने की गंभीर पिटाई, 4 गंभीर रूप से घायल,  शिक्षक गिरफ्तार, जानिए कितनी होती है बच्चों को मारने की सजा….
14 छात्रों की शिक्षक ने की गंभीर पिटाई, 4 गंभीर रूप से घायल, शिक्षक गिरफ्तार, जानिए कितनी होती है बच्चों को मारने की सजा….

प्रदेश के भद्रक जिले  से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है,जहां एक शिक्षक ने 14 छात्रों की बुरी तरह पिटाई कर दी जिसमें 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।दरअसल  भद्रक जिले  के सुनामुही सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल के एक गणित शिक्षक को 14 छात्रों की पिटाई कर दी इनमें से 4 गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना की सूचना के एक दिन बाद जिला प्रशासन ने शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया.

बीईओ ने कर दिया था निलंबित

जैसे ही इस बात की सूचना बासुदेवपुर प्रखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को मिली उन्होंने कठोर कदम उठाते हुए प्रारंभिक जांच के बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया था।

जिला मजिस्ट्रेट का बयान

जिला मजिस्ट्रेट सिद्धेश्वर बलिराम बोंदर ने कहा, “आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है।”

क्या होती है बच्चों को पीटने की सजा

देश में स्कूलों में मिलने वाली प्रताड़ना से तंग आकर बच्चों के आत्महत्या के मामले बढ़ रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम-2015 लागू किया था। इसमें धारा 82 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। बच्चों या अभिभावक द्वारा शिकायत करने पर पुलिस को संबंधित शिक्षक के खिलाफ उक्त धाराओं में प्रकरण दर्ज करना होगा।

धारा 82 में है सजा का प्रावधान

धारा 82(1) : शारीरिक दंड देना का दोष सिद्ध होने पर शिक्षक पर 10 हजार रुपए जुर्माना। दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर तीन माह जेल।

धारा 82(2) : संबंधित शिक्षक को बर्खास्त करना अनिवार्य।

धारा 82(3) : जांच में सहयोग नहीं वाले को तीन माह सजा। संस्था पर एक लाख का जुर्माना।

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