पंचायत आम चुनाव/नगरीय निकाय चुनाव हेतु पेट्रोल एवं डीजल के स्टॉक के संबंध में आदेश जारी
अलवर. जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला के निर्देशानुसार पंचायत आम चुनाव/नगरीय निकाय चुनाव 2026 के तहत जिले में स्थित समस्त पेट्रोल एवं डीजल खुदरा विक्रय केंद्रों (रिटेल आउटलेट्स) निर्वाचन प्रक्रिया की पूर्णता तक 3 हजार लीटर हाई स्पीड डीजल एवं 2 हजार लीटर मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) का न्यूनतम सुरक्षित भंडार (डेड स्टॉक/न्यूनतम रिजर्व) केवल निर्वाचन वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित रखेंगे।
जिला रसद अधिकारी (पीओएल) प्रकोष्ठ ने बताया कि जिले में स्थित प्रत्येक पेट्रोल पम्प अपने भूमिगत टैंकों/स्टॉक में निर्वाचन प्रक्रिया की पूर्णता तक 3 हजार लीटर हाई स्पीड डीजल एवं 2 हजार लीटर मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) का न्यूनतम सुरक्षित भंडार (डेड स्टॉक/न्यूनतम रिजर्व) केवल निर्वाचन वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित रखेगा। आरक्षित कोटे में से ईंधन का निकास/वितरण केवल जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/नोडल अधिकारी (परिवहन/ईंधन प्रकोष्ठ) द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर से जारी मूल कूपन प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।
बिना वैध कूपन के चुनाव कोटे से ईंधन जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिये कि पेट्रोल पम्प संचालक द्वारा कूपन के विरूद्ध प्रदान किए गए ईंधन का विवरण पृथक रजिस्टर में दर्ज किया जाए, जिसमें वाहन क्रमांक, चालक का नाम व हस्ताक्षर, कूपन क्रमांक, प्रदाय मात्रा एवं दिनांक, समय का स्पष्ट अंकन किया जावे। प्रयुक्त कूपन मूल रूप में बिल के साथ संलग्न करने हेतु सुरक्षित रखे जाए। चुनाव पश्चात बिल में कूपन के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय/प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जावे। उन्होंने निर्देश दिये कि आरक्षित सीमा के उपयोग में आने की स्थिति में संबंधित तेल कंपनी से समन्वय कर प्राथमिकता के आधार पर पुनः रिफिल कराया जाए।
किसी भी पम्प पर ड्राई आउट की स्थिति संभावित होने पर शीध्र अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं प्रभारी अधिकारी परिवहन प्रकोष्ठ को सूचित किया जाए। जिले के सभी पेट्रोल पम्प संचालक पर्याप्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल/लुब्रिकेटिंग ऑयल स्टॉक में रखे व प्रभारी अधिकारी द्वारा वाहन संख्या अंकित करते हुए जारी हस्ताक्षरित उपायों पर तत्काल फ्यूल आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें। जारी आदेश की अवहेलना करने, स्टॉक छिपाने अथवा निर्वाचन कार्य में शिथिलता/असहयोग करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान/संचालक के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 एवं अन्य प्रवर्तित प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नगर निकायों के आम चुनाव 2026 के निर्वाचन संबंधी गतिविधियों के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त
अलवर, 22 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला ने नगर निकायों के आम चुनाव 2026 के दृष्टिगत निर्वाचन संबंधी गतिविधियों के सुचारू एवं सफल संचालन व निर्वाचन संबंधी कार्यों के सम्पादन एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सहायक प्रभारी नियुक्त कर प्रकोष्ठों का गठन किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी प्रकोष्ठ (नगर निगम अलवर) के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर को प्रभारी अधिकारी तथा समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी नगर निगम एवं संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (तकनीकी सहा. प्रभारी) को सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। इसी प्रकार ईवीएम प्रकोष्ठ के लिए राजस्व अपील अधिकारी को प्रभारी अधिकारी एवं तथा तकनीकी निदेशक एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी व श्री प्रदीप अवस्थी टेक्नीशियन हाल जिला निर्वाचन कार्यालय को सहायक प्रभारी अधिकारी तथा वीडियोग्राफी व निर्देशिका प्रकाशन प्रकोष्ठ के लिए नगर विकास न्यास के अधीक्षण अभियन्ता को प्रभारी अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग व उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
पालीवाल वाणी WhatsApp चैनल से जुड़ें
ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ और समाज के सभी समाचार सबसे पहले अपने फोन पर पाएं।
संबंधित खबरें
सभी देखें →
गुरला में बड़ी स्क्रीन पर ग्रामीणों ने लिया दिव्य फिल्म हनुमान अंश का आनंद, सामुहिक हनुमान चालीसा पाठ किया