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Traffic challan : हेलमेट पहनने पर भी कटेगा आपका चालान, जानिए क्या है नया नियम
PaliwalwaniTraffic challan : नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, यदि आप वाहन को ओवरलोड करते हैं, तो आपको 20000 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. साथ ही ऐसा करने पर 2000 रुपये प्रति टन अतिरिक्त जुर्माना लगेगा.
भारतीय सड़कों पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. बिना हेलमेट के वाहन चलाना यातायात नियमों का उल्लंघन है और भारी जुर्माना भी लगता है. जबकि नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार हेलमेट पहनने के बाद भी 2000 रुपये का काटा जा सकता है. आइए जानते हैं कि इस नियम को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी.
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि आप दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनकर पट्टी को लॉक नहीं करते हैं तो आपको 2000 रुपये तक का चालान करना होगा. यह नियम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. कई बार देखा गया है कि पुलिस से बचने के लिए लोग हेलमेट तो पहन लेते हैं लेकिन पट्टी बांधना भूल जाते हैं. अब ट्रैफिक पुलिस इस बात पर पूरा ध्यान दे रही है.
जानिए क्या कहता है नियम
मोटर व्हीकल एक्ट 194डी के अनुसार अगर आप बिना हेलमेट के पकड़े जाते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. जबकि बिना बीआईएस के हेलमेट पहनने पर भी 1000 रुपये तक का चालान हो सकता है. बिना स्ट्रिप लॉक के हेलमेट पहनने पर 2000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है.
साथ ही, नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, वाहन को ओवरलोड करने पर आपको 20,000 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. साथ ही ऐसा करने पर 2,000 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा. एक नियम यह भी है कि अगर आप चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है.