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सावधान : अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर यह गलती करते है तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जानिए क्या
Paliwalwani
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एकबार फिर बड़ी जानकारी साझा की है। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर यह गलती करते है तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के साथ देश के किसी भी राज्य में वाहन चलाने वालों के लिए यह बेहद जरूरी सूचना जारी की गई है।मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कहा है कि अगर किसी ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है और इसके बावजूद वह पब्लिक प्लेस पर ड्राइविंग करता है। तो उसपर 10000 रुपये तक का जुर्माना और 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है।
अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नही करते और तो नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार आपकी स्कूटी का 23000 रुपए का चालान कट सकता है। आपका बिना ड्राइविंग लाइसेंस स्कूटी चलाने के लिए- 5000 रुपये का फाइन, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) गाड़ी चलाने के लिए- 5000 रुपये का चालान, बिना इंश्योरेंस- 2000 रुपये का चालान, एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए- 10000 रुपये का जुर्माना और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए- 1000 रुपये का जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है।
यह मामला सितंबर 2019 का है जब नए ट्रैफिक नियमों को लागू किया गया था। उस समय नियमों का पालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिनेश मदान का 23000 रुपए का चालान कटा था। इस पूरे मामले पर कहना था कि उन्होंने अपने घर से गाड़ी के कागज मंगाए थे, लेकिन तब तक हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काट दिया। दिनेश मदान का कहना है कि उनके स्कूटर (स्कूटी) की इस समय कुल कीमत ही 15000 रुपये थी। ट्रैफिक नियमों का पालन करें नही तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है।