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इंदौर

इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने दिए निर्देश : ग्रुप एडमिन रखें नियंत्रण : भ्रामक जानकारी पर होगी सख्त कार्यवाही

📅 07 April 2020, 04:41 AM • ✍️ Sunil paliwal-Anil bagora • ⏱️ 8 मिनट में पढ़ें
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इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने दिए निर्देश : ग्रुप एडमिन रखें नियंत्रण : भ्रामक जानकारी पर होगी सख्त कार्यवाही
इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने दिए निर्देश : ग्रुप एडमिन रखें नियंत्रण : भ्रामक जानकारी पर होगी सख्त कार्यवाही

● सोशल मीडिया, व्हाट्सएप्प ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भ्रामक जानकारी साझा करने पर होगी सख्त कार्यवाही

इंदौर। 6 अप्रैल जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने दी एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तारतम्य में एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आदि को कोविड-19 से संबंधित सूचना, समाचार विना अधिकृत रूप से पुष्टि कराए आम जनता के बीच नहीं जारी कर सकेगा। आदेश के अनुसार इन्दौर जिले के समस्त शासकीय, अर्द्ध-शासकीय विभाग के अधिकारी कर्मचारी तथा इस जिले के समस्त अशासकीय व्यक्ति इस महामारी को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी और उसके निर्देशों के तहत कार्य करेंगे। 

● कोराना पाजीटिव एवं नेगेटिव मरीजों की संख्या के संबंध भ्रमित अफवाह

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि उन्हें यह संज्ञान में आया है कि कुछ व्हाट्सएप्प ग्रुप्स में कर्फ्यू की अवधि को लेकर अथवा कोराना पाजीटिव एवं नेगेटिव मरीजों की संख्या के संबंध में बगैर अधिकृत शासकीय अधिकारी अथवा एजेंसी से जानकारी प्राप्त कर गलत, भ्रमित अफवाह के रूप में संदेश को सीधे भेजा जा रहा है।  उसी संदेश को संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा भी बगैर अधिकृत शासकीय अधिकारी/ एजेंसी से पुष्टि करवाए अग्रेषित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में यह भी तथ्य आया है कि प्रभात किरण शीर्षक नाम से गलत तथ्यों पर आधारित अत्यधिक मौत की खबर सहित एक सूचना वाट्सएप मीडिया पर चली है। उक्त सभी त्रुटिपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारियाँ डाली जाकर आम जनता में भ्रम एवं डर का माहौल फैलाया जा रहा है। 

इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने दिए निर्देश  ग्रुप एडमिन रखें नियंत्रण भ्रामक जानकारी पर होगी सख्त कार्यवाही

● गलत संदेशो से लोक व्यवस्था एवं जन स्वास्थ्य पर संकट उत्पन्न 

कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि इस प्रकार के भ्रम फैलाने वाले, गलत संदेश एवं बगैर अधिकृत व्यक्ति/संस्था/एजेंसी से पुष्टि करवाए संदेशों को बनाने एवं उस संदेश को अग्रेषित करने की गतिविधियों के कारण गंभीर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस कारण से लोक व्यवस्था एवं जन स्वास्थ्य पर संकट उत्पन्न हो सकता है तथा आम जनमानस की मानसिक स्थिति पर एवं वृद्धजन तथा हृदय रोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे कृत्यों के कारण जबकि इन्दौर शहर एक गंभीर संकट से जूझ रहा है ऐसे व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के समूहों द्वारा उपरोक्त वर्णित कृत्यों से संक्रामक रोग के फैलने से रोकने संबंधी समस्त शासकीय कार्यो में बाधा उत्पन्न हो सकती है। 

● संदेशों को बनाने एवं उस संदेश को अग्रेषित करने संबंधी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिए कि इस प्रकार के भ्रम फैलाने वाले, गलत संदेश एवं बगैर अधिकृत व्यक्ति/ संस्था/एजेंसी से पुष्टि करें। संदेशों को बनाने एवं उस संदेश को अग्रेषित करने संबंधी समस्त प्रकार की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। जिले के समस्त वाट्सएप गुप के एडमीन को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वाट्सएप्प ग्रुप को उनकी स्वयं की पोस्ट हेतु सीमित करें, अन्य सदस्य मनमर्जी से पोस्ट नहीं करेंगे। 

इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने दिए निर्देश  ग्रुप एडमिन रखें नियंत्रण भ्रामक जानकारी पर होगी सख्त कार्यवाही

● समस्त रहवासियों भी ध्यान दे...भ्रामक जानकारी किसी भी माध्यम से न फैलाए

जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने पुलिस अधीक्षक- सायबर काईम इन्दौर को आदेशित किया कि कर्फ्यू की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई जाने की खबर किस व्हाट्सप्प ग्रुप पर किस के द्वारा बढ़ाई गई है? उसकी जॉच करें तथा प्रभात किरण शीर्षक से मौत के आंकड़ों पर खबर कहां से प्रसारित हुई है, उसकी बारीकी से जाच करें इसके अतिरिक्त जिसके द्वारा यह कृत्य किया गया है उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 187, 188, 269, 270 एवं 271 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने इंदौर जिले के समस्त रहवासियों को भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी भ्रामक जानकारी किसी भी माध्यम से न फैलाएं। 

● शासकीय कार्य में बाधा डाली तो आदेश का उल्लंघन

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोरोना संकमण से संबंधित या कोरोना संक्रमण से निपटने हेतु की जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं पर कोई भी भ्रामक जानकारी फैलाने तथा कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु लगे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों, डॉक्टर्स आदि के किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर इस आदेश  का उल्लंघन माना जावेगा। तथा ऐसे व्यक्ति, संस्था या समूह के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जावेगी।

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● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍

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