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इंदौर

एन-95 वाल्व मास्क पर लगा प्रतिबंध...!

📅 16 August 2020, 12:59 AM • ✍️ Sunil Paliwal-Anil Bagora • ⏱️ 2 मिनट में पढ़ें
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एन-95 वाल्व मास्क पर लगा प्रतिबंध...!
एन-95 वाल्व मास्क पर लगा प्रतिबंध...!

इंदौर । इंदौर जिले में जन स्वास्थ्य की दृष्टि से एन-95 वाल्व मास्क (Particular With Valved Respirator) एवं अन्य एन-95 से भिन्न किसी भी वाल्व युक्त मास्क का उपयोग आमजन के लिये तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार यह प्रतिबंध स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़कर लागू रहेगा। उल्लंघन स्वरुप (अर्थात एन-95 वाल्व मास्क एवं अन्य किसी भी वाल्व युक्त मास्क पहनने पर) सौ रुपये प्रति व्यक्ति का स्पॉट फाइन लगेगा। इंदौर शहर में नगर निगम के अधिकृत अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा नामांकित अधिकारी स्पॉट फाइन कर सकेंगे। आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट/प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे।

● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil paliwal-Anil Bagora...✍️

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