अपर आयुक्त राजस्व श्री आकाश सिंह ने दिखाया दम : इंदौर निगम की दुकानों का किराया जमा नहीं करने वाले 101 दुकानदारों का आवंटन निरस्त
किराया बकायादारों को पूर्व में कई अवसर दिए जाने के बाद निगम द्वारा की गई कार्रवाई
इंदौर. जिन दुकानदारों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत बकाया राशि जमा की गई, उनके किराया खाते नियमित करते हुए किराया जमा कराया जा रहा है. इंदौर दिनांक 2 अक्टूबर 2026 आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार निगम स्वामित्व के विभिन्न मार्केटों में स्थित दुकानों का नियमित किराया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
अपर आयुक्त राजस्व श्री आकाश सिंह ने दिखाया दम: मक्कार दुकानदारों को किया बेदखल
अपर आयुक्त राजस्व श्री आकाश सिंह ने पालीवाल वाणी को बताया कि निगम स्वामित्व की दुकानों के किराया बकायादारों को बकाया किराया राशि जमा कराने हेतु पूर्व में दिनांक 17 दिसंबर 2017 को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर सूचित किया गया था. इसके पश्चात भी जिन दुकानदारों द्वारा किराया राशि जमा नहीं की गई, उनमें से कुल 412 दुकानदारों के किराया खाते वर्ष 2017-18 में लॉक किए गए थे. इनमें निगम स्वामित्व के प्रमुख मार्केट पालिका प्लाजा, हरसिद्धि, प्रिंस यशवंत रोड, मालवा मिल, शिवाजी नगर, सरदार पटेल ब्रिज सहित अन्य मार्केटों की दुकानें शामिल थी.
उन्होंने बताया कि निगम द्वारा ऐसे दुकानदारों को पुनः अवसर प्रदान करते हुए समय-समय पर आवेदन प्रस्तुत करने एवं बकाया किराया राशि जमा कराने की सुविधा दी गई. जिन दुकानदारों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत बकाया राशि जमा की गई, उनके किराया खाते नियमित करते हुए किराया जमा कराया जा रहा है.
इसके बावजूद शेष 254 दुकानदारों को वर्ष 2026 में विभाग द्वारा पुनः बकाया किराया राशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया. सूचना के बाद भी जिन दुकानदारों द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई, उनके विरुद्ध नियमानुसार मई 2026 में दुकानों की कुर्की की कार्रवाई की गई.
अपर आयुक्त श्री आकाश सिंह ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई के उपरांत भी संबंधित दुकान आवंटितियों को अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. इस क्रम में दिनांक 07 सितंबर 2026 को सूचना पत्र जारी कर 07 दिवस की अवधि प्रदान की गई थी, ताकि संबंधित आवंटिती बकाया किराया जमा कर आवश्यक दस्तावेज एवं अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें.
अपर आयुक्त श्री आकाश सिंह ने बताया कि 101 ऐसे दुकानदार पाए गए, जिन्होंने निर्धारित अवधि में बकाया किराया राशि जमा नहीं की तथा सुनवाई हेतु उपस्थित होकर अपना पक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया. निगम द्वारा संबंधित आवंटितियों को पर्याप्त अवसर दिए जाने तथा निगम के साथ किए गए अनुबंध एवं आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किए जाने के कारण 101 दुकानदारों का दुकान आवंटन/निगम अनुबंध नियमानुसार दिनांक 28 सितंबर 2026 एवं 01 अक्टूबर 2026 को निरस्त किया गया है.
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