दिल्ली
लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी की स्थानांतरण नीति
paliwalwaniनई दिल्ली : भारत में 18वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रैल और मई 2024 तक लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है (Lok Sabha Elections 2024). लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है. पिछला लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई 2019 में हुए थे.
इन पर लागू होगा नियम
यह निर्देश नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारियों पर भी लागू किए जाएंगे. चुनाव आयोग के ये निर्देश, एडीजी, आईजी, डीआईजी समेत सशस्त्र पुलिस बल पर भी नियम लागू होगा. एसपी, एसपीएसपी, एसएचओ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पर भी ये नियम लागू किए जाएंगे. तीन साल की कार्य अवधि में प्रमोशन को भी जोड़ा जाएगा.
देना होगा घोषणा पत्र
आगामी लोकसभा चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले अफसरों को एक घोषणा पत्र देना होगा. चुनाव नामांकन की आखिरी तारीख से दो दिन पहले तक यह घोषणा पत्र संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा. जिला निर्वाचन अफसर इस घोषणा पत्र को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजेंगे.
इस घोषणा पत्र में चुनावी ड्यूटी में लगे अफसर को कहना होगा कि वह चुनाव में खड़े किसी उम्मीदवार के करीबी रिश्तेदार नहीं हैं. और न ही प्रमुख राजनीतिक दलों से राज्य या जिला स्तर पर उनकी किसी तरह की संबद्धता है. आयोग अफसर पर मुकदमे की भी जानकारी लेगा. उन्हें यह भी घोषित करना होगा कि उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है.
चुनावों को लेकर तैयारियां तेज
देश में लोकसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है. इसके मद्देनजर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. चुनाव को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए देशभर से कलेक्टरों को दिल्ली से बुलावा आया है. इसमें प्रदेश के 33 कलेक्टर भी शामिल हुए हैं. गुरुवार और शुक्रवार को तीन बैच को प्रशिक्षण दिया जाएगा. केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तहत अधिकारियों की ड्यूटी और तैनाती को लेकर भी तैयारी की है.
- केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी की स्थानांतरण नीति..
- लोकसभा चुनाव को लेकर जारी की स्थानांतरण नीति.
- 4 वर्ष से जिलों में जमे अफसर हटाए जाएंगे.
- 30 जून 2024 तक एक ही जिले में जमे अफसर हटेंगे.
- 3 साल की अवधि अथवा 4 साल से तैनात अफसर हटेंगे.
- 3 साल की कार्य अवधि में प्रमोशन को भी जोड़ा जाएगा.
- नगर निगम विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी लागू.
- ADG,IG,DIG समेत सशस्त्र पुलिस बल पर नियम लागू.
- SP,SSP,SHO,इंस्पेक्टर,सब इंस्पेक्टर पर भी नियम लागू.
- लोकसभा चुनाव ड्यूटी के दौरान देना होगा घोषणा पत्र.
- किसी उम्मीदवार के रिश्तेदार होने पर देनी होगी जानकारी.
- अफसर पर मुकदमे की भी आयोग लेगा जानकारी!!