आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर मे कोई भी शक्श घर या जमीन खरीद सकता हे! हल ही मे आये एक रिपोर्ट के मुताबित 15 दिसंबर को संसद में बताया कि आर्टिकल 370 रद्द होने के बाद जम्मू-कश्मीर में अब तक इस केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के लोगों ने कुल 7 ही प्लॉट खरीदे हैं। ये सभी प्लॉट जम्मू के आसपास के हे. आपको जान कर ताजूब होगा की इनमे से कोई भी प्लॉट कश्मीर में नहीं है, इसके पीछे कही कारण बताये जा रहे हे।
आपको बता दे की आजादी से लेकर 2019 तक जम्मू और कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ था. बीजेपी सरकार में यह विशेष दर्जा ख़त्म करके आर्टिकल ३७० को नाबूद किआ गया था. इसके आलावा जम्मू कश्मीर और लेह लदाक ऐसे दो केन्द्रशासित प्रदेश बनाये गए थे.
त्रिपूरा से Community Party of India के विधायक ने संसद में सवाल उठाया था. 370 के जाने के बाद जम्मू कश्मीर मे प्रॉपर्टी खरीदना आसान हो जायेगा तो अब तक कितनी प्रॉपर्टी बेचीं या खरीदी गई हे। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने लिखित जवाब में यह जानकारी दी हे.
जब पूछा गया कि क्या राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति ने अब तक जम्मू एवं कश्मीर में जमीन खरीदी है ओर यदि खरीदी है तो इसका ब्योरा क्या है। इसके जवाब में बताया गया हे की, जम्मू और कश्मीर सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जम्मू और कश्मीर से बाहर के व्यक्तियों द्वारा कुल 7 प्लॉट खरीदे गए हैं। ये सभी सात प्लॉट जम्मू के आसपास मौजूद हे.
जम्मू-कश्मीर में जब आर्टिकल 370 लागू था तब दूसरे राज्यों के लोग वहां पर दुकान, जमीन, खेती नहीं कर प् रहे थे। सिर्फ राज्य के लोग ही वहां पर जमीन एक दूसरे से खरीद बेच कते थे। राज्य के विकास के लिए ये जरुरी था की बाहरी राज्यो से निवेश आये. केंद्र सरकार ने जब आर्टिकल 370 को खत्म किया था तब कहा था कि यह कानून राज्य के विकास के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। अभी की आने वाले समय मे जम्मू कश्मीर मे कितना निवेश आता हे और किस तरीकें से डेवलपमेंट किया जायेगा.