गंगापुर सिटी। (सीताराम गर्ग...) हाल ही में सवाई माधोपुर जिला के गंगापुर सिटी के रिया अस्पताल में मरीज को लेकर भारी लापरवाही का मामला सामने आया है, जिस लापरवाही के चलते एक महिला मरीज की मृत्यु हो गई। मृतका के परिजनों ने मरीज की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए वहां हंगामा किया और अस्पताल की लापरवाही के खि़लाफ़ मुकदमा भी दर्ज करवाया। दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार मृतका कृष्णा देवी का इलाज गंगापुर सिटी के सालोदा मोड़ पर स्थित रिया हॉस्पिटल में चल रहा था। मृतका के पति उमेश बैरवा जो कि महमदपुर, थाना कुड़गांव, करौली के निवासी हैं, ने आरोप लगाया है कि रिया हॉस्पिटल के डॉक्टर के द्वारा इलाज के दौरान बरती गयी लापरवाही के कारण उसकी पत्नी कृष्णा देवी की मृत्यु हो गई है। गौरतलब है कि मृतका कृष्णा देवी जो कि करीब 5 महीने की गर्भवती थी, की दिनांक 14 जून 2020 को सुबह 6ः00 बजे तबीयत खराब हो जाने के कारण उक्त अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया था एवं जांच के बाद अस्पताल के डॉक्टर ने मृतका के पति को बताया कि मरीज की बच्चेदानी फट चुकी है एवं इस कारण उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस पर मृतका के पति ने ऑपरेशन के लिए हामी भर दी तथा मृतका को खून भी चढ़ाया गया। अस्पताल द्वारा मृतका के पति उमेश से 11 यूनिट खून की मांग भी की गई एवं उमेश ने 7 यूनिट खून उक्त अस्पताल के ब्लड बैंक में दे भी दिया था लेकिन अस्पताल वालों ने चार यूनिट खून की और मांग की। मृतका के पति ने जब अस्पताल प्रशासन से कृष्णा देवी की तबियत के बारे में पूछा तो ना तो अस्पताल प्रशासन ने संतुष्टि पूर्वक कोई जवाब दिया और ना ही यह कहा कि वह ठीक भी हो जाएगी या नहीं। रिपोर्ट में उमेश ने बताया कि कृष्णा देवी का निधन रात्रि में ही हो चुका था परंतु सुबह के 11ः00 बजे उमेश से कहा गया कि मरीज को जल्दी से जल्दी जयपुर ले जाओ। इससे साफ है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही कृष्णा देवी की मृत्यु हुई है। कृष्णा देवी के पति ने अस्पताल प्रशासन पर एवं डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर ने ना तो उनकी पत्नी का सही इलाज किया एवं नाही समय पर खून चढ़ाया। जिससे उनकी पत्नी कृष्णा देवी की मृत्यु हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि उनके ऊपर अस्पताल प्रशासन ने कृष्णा देवी को जयपुर रेफर करने के लिए दबाव भी डाला तथा अस्पताल में इलाज के दौरान उनका लगभग एक लाख रुपये खर्च हो चुका है। प्रार्थी उमेश बैरवा ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर न्याय की मांग की है। हालांकि शव का पोस्टमार्टम करके शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले को गंगापुर सिटी उदई मोड़ पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के तहत दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की जांच ए. एस. आई. किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा शुरू कर दी गई है।
● पालीवाल वाणी ब्यूरो...✍️
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