राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला :- दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड निजी कार मालिकों से रोड टैक्स वसूली अवैध। बिना वैधानिक अधिसूचना वन टाइम टैक्स नहीं वसूल सकता परिवहन विभाग।
टैक्स वसूली के आदेश और जारी चालान किए निरस्त। जब्त वाहनों को छोड़ने के हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। वसूली गई टैक्स राशि 30 दिन में लौटाने के आदेश। राजस्थान मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट की धारा 4 के तहत बिना कानूनी अधिकार टैक्स वसूली को बताया असंवैधानिक। राजस्थान में 30 दिन रहने पर टैक्स देय होने की दलील खारिज, हरियाणा की कार पर टैक्स लगाया था 6 लाख 78 हजार रुपए।
हरपी कोर नेटवर्क इंडिया सहित 90 याचिकाओं का निस्तारण, विगत 2 वर्ष में राजस्व अर्जन की दौड़ में दोनों RTO ने किए थे चालान। राजस्व बढ़ा दिखाने के लिए पर्यटकों की कारें भी जब्त कर ली थी। अब वसूली गई राशि राज्य सरकार को कार मालिकों को लौटानी होगी।