केंद्र सरकार देश के कामगारों के लिए कई तरह की वेलफेयर स्कीम चलाती है। सरकार गरीब तबके को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की कोशिश में जुटी है और इसके लिए वह ई-श्रम कार्ड योजना चला रही है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने ई-श्रम पोर्टल बनाया है। दिसंबर 2022 में इस पोर्टल पर रजिस्टर करने वाले कुल श्रमिकों की संख्या 28 करोड़ के पार चली गई थी।
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रमिकों के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा एक्टिव मोबाइल नंबर से आधार लिंक होना चाहिए। इसके अलावा बैंक अकाउंट भी जरूरी है। अगर जिनके पास आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह निकटतम सीएससी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। बॉयोमैट्रिक माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर भी यहीं पर आधार में अपडेट हो जाएगा।
फिलहाल ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को सरकार दो लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे रही है। ई-श्रम पोर्टल से जुड़ने वाले श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का बीमा लाभ मिलता है। इसमें बीमा के लिए प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या कोई पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाते हैं, तो दो लाख रुपये की बीमा राशि मिलती है। अगर कोई कामगार आंशिक रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसे एक लाख रुपये का बीमा मिलता है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसके जरिए असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अगर कोई सरकार की पेंशन स्कीम का लाभ ले रहा है तो वो व्यक्ति ई-श्रम कार्ड योजना से नहीं जुड़ सकता। वहीं पीएम किसान योजना के लाभार्थी भी ई-श्रम स्कीम के तहत पैसा नहीं ले सकते हैं। कोई भी कामगार जो असंगठित है और 16-59 वर्ष के आयु वर्ग का है, तो वो इस स्कीम के तहत खुद को रजिस्टर कर सकता है।