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Inter Caste Marriage : अंतरजातीय विवाह करने पर मिल रहे हैं 2.50 लाख रुपये, लाभ पाने के लिए फटाफट ऐसे करें आवेदन

अन्य ख़बरे Published by: Paliwalwani Updated Thu, 10 Mar 2022 11:43 AM
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लगभग हर कोई कभी न कभी शादी के पवित्र बंधन में बंधता है, और इसको लेकर लोगों के अपने-अपने अलग सपने होते हैं। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि देश में अब भी कई ऐसे लोग हैं, जो अंतरजातीय विवाह को एक अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन जरूरत है कि लोग अपना नजरिया बदलें और जो लोग इस विवाह को गलत नजर से देखते हैं, उन्हें बताया जाए कि ऐसा नहीं है। दरअसल, भारत में नवयुवक और नवयुवतियां अंतरजातीय विवाह तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कई तरह की दिक्कतें आती हैं। ऐसे में सरकार ने लोगों की सोच बदलने के लिए पहल की और इसके लिए एक योजना चलाई। इसमें जो लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप कैसे ले सकते हैं।

क्या है ये योजना?

दरअसल, जो लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं, उन्हें ढाई लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। जो लोग अंतरजातीय शादी करते हैं, उन्हें ये लाभ मिल सकता है।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

अगर आपने अंतरजातीय विवाह किया है, और आप ढाई लाख रुपये की आर्थिक मदद लेना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको शादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के लिए आवेदन करना होता है। आपको ये आवेदन शादी के एक साल के अंदर ही कराना होता है।

कैसे मिलता है लाभ?

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो इसके लिए शादी करने वाले दोनों लोगों में से एक दलित समुदाय से बाहर का होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति दलित समुदाय का होना चाहिए।

रजिस्टर करानी होती है शादी

डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के तहत मिलने वाली मदद अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी शादी को हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत रजिस्टर कराना होता है। इसके लिए आपको एक हलफनामा डालना होता है, जिसके बाद आपके विवाह को रजिस्टर कर लिया जाता है।

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