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सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के 10 जून तक होंगे तबादले : 20 मई तक जानकारी वेबसाइट पर होगी प्रदर्शित

अन्य ख़बरे Published by: Paliwalwani Updated Tue, 25 Apr 2023 10:02 AM
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उत्तराखंड :

उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने तबादला एक्ट लागू कर दिया है, इसके तहत अब प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों के 10 जून 2023 तक होंगे ।राज्य शासन ने विभागों को वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2023-24 में तबादलों के लिए आदेश किया है।

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है लोक सेवकों के तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 10 जून 2023 है। तय समय सारिणी के अनुसार तबादले की कार्रवाई की जाएं। 30 अप्रैल 2023 तक अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए आवेदन मांग लिए जाने चाहिए। 25 मई से 5 जून तक तबादला समिति की बैठक के साथ ही तबादलों को लेकर सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश हो जानी चाहिए।

20 मई तक जानकारी वेबसाइट पर होगी प्रदर्शित

आदेश में कहा गया है कि 20 मई 2023 तक तबादलों के लिए प्राप्त विकल्पों और आवेदन पत्रों का विवरण विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित हो जाना चाहिए। हर साल सामान्य तबादलों के लिए तबादला एक्ट 2017 की धारा 23 के तहत समय सारिणी तय की गई है। समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव मंडलायुक्त गढ़वाल व कुमाऊं एवं समस्त विभागाध्यक्ष तबादलों के लिए तय समय सारिणी के अनुसार तबादले की कार्रवाई करें।

इसके अलावा शिक्षा विभाग की ओर से भी इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। अपर सचिव कार्मिक का कहना है कि तबादला एक्ट के तहत सामान्य तबादलों के लिए जो समय सारिणी है, उसी के मुताबिक तबादले की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। समय सारिणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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