नई दिल्ली। देश की वित्तीय प्लानिंग के लिए हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। कल भी केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा बजट पेश किया जाएगा। इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से यूनियन बजट (Union Budget) पेश नहीं किया जाएगा। कल वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बजट में वह कुछ महीने के वित्तीय खर्चों के बारे में बताएंगी। बजट के अलावा हर महीने पहली तारीख को कई वित्तीय नियमों में बदलाव होगा। इन वित्तीय नियमों का असर आपकी जेब पर सीधा देखने को मिलेगा।
हर महीने की पहली तारीख को देश भर में एलपीजी (LPG Cylinder) की कीमतों को रिवाइज किया जाता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर (Lpg Cylinder Price) की कीमतों को अपडेट करती है। ऐसे में देखने की बात है कि बजट वाले दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती होगी या फिर बढ़ोतरी। बता दें कि सिलेंडर की कीमतों में बदलाव का असर आम जनता का जेब पर पड़ता है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग ई-केवाईसी (Fastag E-Kyc) अनिवार्य कर दिया है। जिन भी यूजर्स ने फास्टैग (Fastag) के लिए ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है उनके फास्टैग 1 फरवरी से निष्क्रिय हो जाएगा। फास्टैग ई-केवाईसी इसलिए अनिवार्य किया गया है क्योंकि बाजार में कई डुप्लीकेट फास्टैग है। इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई-केवाईसी का फैसला लिया गया है।
पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) ने ग्राहकों के लिए एक स्पेशल एफडी स्कीम (Special FD Scheme) की थी। इस स्कीम का नाम धन लक्ष्मी 444 दिन एफडी (Dhan Laxmi 444 Day FD) है।इसमें निवेश की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 है। इस एफडी का टेन्योर 444 दिन है। इस पर बैंक द्वारा 7.4 फीसदी और सुपर सीनियर को 8.05 फीसदी का इंटरेस्ट देता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) फरवरी में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की आखिरी किस्त जारी करेगा। यह सीरीज 12 फरवरी को खुलेगा और 16 फरवरी को बंद हो जाएगा। बता दें कि यह सीरीज-4 (SGB Series-4) है।पिछली सीरीज 18 दिसंबर 2023 को खुला था। इस सीरीज में सोने का मूल्य 6,199 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया था।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने जनवरी में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत अब 25 फीसदी राशि की निकासी नहीं की जाएगी। इसके अलावा पीएफआरडीए ने निर्देश दिया है कि अब ग्राहक केवल घर खरीदने या फिर निर्माण के लिए ही आंशिक निकासी कर सकते हैं। यह नियम 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएगा।
वर्तमान में एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने होते हैं। वह ऑनलाइन चंद मिनट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर करने के लिए आईएमपीएस (IMPS) भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। अब 1 फरवरी 2024 से यूजर्स केवल रिसीवर के मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट का नाम जोड़कर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के अनुसार इस नियम के बाद ग्राहक को मनी ट्रांसफर करने के लिए लाभार्थी (Beneficiaries) और आईएफसी कोड (IFSC Code) की जरूरत नहीं होगी।