एप डाउनलोड करें

आज ही अपने PF खाते से नॉमिनी का नाम जोड़ लें वरना हो सकता है लाखो का नुकसान

अन्य ख़बरे Published by: Paliwalwani Updated Wed, 27 Oct 2021 01:43 PM
विज्ञापन
Follow Us
विज्ञापन

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अगर आप ईपीएफ के सदस्य हैं और आपका पीएफ कटता है तो अपने खाते में नॉमिनी का नाम आज ही जोड़ लेना चाहिए। EPFO ने अपने 6 करोड़ से अधिक सदस्यों को यह जानकारी देते हुए ट्वीट किया है, "सदस्यों को अपने परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज ही ई-नामांकन फ़ाइल करें। सदस्यों को वहां परिवार के सदस्यों/नामिति को नामित करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

यह भी पढ़े : Jio के 5 वर्ष पूरे, देश में 1300 फीसदी बढ़ी डेटा खपत

ये भी पढ़े : क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है तो छोटी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करें ‘बाय नाउ, पे लेटर’

बता दें आप घर बैठे ही ई-नाॅमिनेशन फाइल कर सकते हैं। इससे जहां निवेशक को ऑफिस के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगी। वहीं, निवेशक की मृत्यु पर नाॅमिनी को पेंशन, फंड और इंश्योरेंस का लाभ आसानी से मिल जाएगा।

ईपीएफओ ने अपने ट्वीटर हैंडल से इसकी जानकारी साझा की है। इससे पहले एक और ट्वीट के जरिए ई-नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। " EPF/EPS नामांकन डिजिटल रूप से दाखिल करने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें।" आइए जानते हैं कि कैसे आप अपना नाॅमिनी ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। 

अगर नहीं किया काम तो होगा नुकसान

अगर आपने नॉमिनी का नाम ऐड नहीं किया तो आपके परिवार को 7 लाख रुपये तक का नुकसान हो सकता है। बता दें ईपीएफओ के सदस्य की मौत के बाद बीमा की रकम का भुगतान होता है। अगर सेवा के दौरान ईपीएफ कर्मचारी की मृत्यु होने पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा के लिए क्लेम कर सकता है। स्कीम के तहत न्यूनमत बीमा लाभ राशि ढाई लाख रुपये है। वहीं, बीमा की अधिकतम रकम 7 लाख रुपये है। मतलब ये कि नॉमिनी 7 लाख रुपए तक की बीमा रकम ले सकता है। बीमा की रकम सीधे नॉमिनी के बैंक खाते में जमा किया जाता है। 

ये भी पढ़े : Cheque देते समय न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है भारी नुकसान

ये भी पढ़े : MUTUAL FUND INVESTMENT : निवेश से पहले इन 8 बातों का रखें ध्यान, वरना सकता है नुकसान

यहां समझें पूरा प्रोसेस

  • EPFO वेबसाइट पर लाॅगइन करें। उसके बाद सर्विस पर क्लिक करें, फिर Employees ऑप्शन पर जाएं। इसके बाद Member UAN/Online Service पर क्लिक करें। 
  • UAN और पासवर्ड के साथ लाॅगइन करें। 
  • मैनेज टैब पर क्लिक करने के बाद E- Nomination सलेक्ट करें। 
  • Provide Details टैब पर जाएं और पूरी जानकारी दें और Save कर दें। 
  • फैमली से जुड़ी डीटेल्स के लिए Yes पर क्लिक करें। 
  • अपना फैमिली डीटेल्स लिखें। (एक से ज्यादा नाॅमिनी भी जोड़ा जा सकता है।) 
  • Nomination Details पर क्लिक करके लिखें कितने प्रतिशत शेयर का हकदार होंगे। 
  • इसके बाद E-Sign पर क्लिक करें। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपका नाॅमिनी खाते से EPF/EPS जुड़ जाएगा। 
  •  

 

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next