अगर आप ईपीएफ के सदस्य हैं और आपका पीएफ कटता है तो अपने खाते में नॉमिनी का नाम आज ही जोड़ लेना चाहिए। EPFO ने अपने 6 करोड़ से अधिक सदस्यों को यह जानकारी देते हुए ट्वीट किया है, "सदस्यों को अपने परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज ही ई-नामांकन फ़ाइल करें। सदस्यों को वहां परिवार के सदस्यों/नामिति को नामित करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
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बता दें आप घर बैठे ही ई-नाॅमिनेशन फाइल कर सकते हैं। इससे जहां निवेशक को ऑफिस के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगी। वहीं, निवेशक की मृत्यु पर नाॅमिनी को पेंशन, फंड और इंश्योरेंस का लाभ आसानी से मिल जाएगा।
ईपीएफओ ने अपने ट्वीटर हैंडल से इसकी जानकारी साझा की है। इससे पहले एक और ट्वीट के जरिए ई-नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। " EPF/EPS नामांकन डिजिटल रूप से दाखिल करने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें।" आइए जानते हैं कि कैसे आप अपना नाॅमिनी ऑनलाइन जोड़ सकते हैं।
अगर आपने नॉमिनी का नाम ऐड नहीं किया तो आपके परिवार को 7 लाख रुपये तक का नुकसान हो सकता है। बता दें ईपीएफओ के सदस्य की मौत के बाद बीमा की रकम का भुगतान होता है। अगर सेवा के दौरान ईपीएफ कर्मचारी की मृत्यु होने पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा के लिए क्लेम कर सकता है। स्कीम के तहत न्यूनमत बीमा लाभ राशि ढाई लाख रुपये है। वहीं, बीमा की अधिकतम रकम 7 लाख रुपये है। मतलब ये कि नॉमिनी 7 लाख रुपए तक की बीमा रकम ले सकता है। बीमा की रकम सीधे नॉमिनी के बैंक खाते में जमा किया जाता है।
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