अगर आप आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो आप परिवार के मुखिया का राशन कार्ड, मार्कशीट, शादी का कार्ड, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। शर्त यह है कि सब्मिट किए गए डॉक्यूमेंट में परिवार के मुखिया के साथ आवेदनकर्ता का रिश्ता पता चलता हो। अगर डॉक्यूमेंट में दोनों के बीच रिश्ता साफ नहीं हो रहा है तो मुखिया सेल्फ डिक्लेरेशन सब्मिट कर सकता है।
आधार में एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको https://myaadhaar.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करने के विकल्प को चुन सकते हैं। फिर परिवार के मुखिया के आधार नंबर को दर्ज करना होगा। आधार का वैरिफिकेशन होने के बाद आवेदनकर्ता को परिवार के मुखिया से रिश्ते जाहिर करने वाले एक डॉक्यूमेंट को सब्मिट करना होगा।
अप्लाई करने के बाद 30 दिन के अंदर परिवार के मुखिया को आधार पोर्टल पर लॉग इन करके रिक्वेस्ट के एड्रेस को अप्रूवल देना होगा। अगर वह रिजेक्ट कर देता है, या फिर 30 दिन तक सहमति नहीं देता है तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा।
ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करने के लिए आवेदनकर्ता को 50 रुपए फीस देनी पड़ेगी। पेमेंट के बाद आपको रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा। यह नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी SMS के जरिए मिलेगा। अगर परिवार का मुखिया 30 दिन के भीतर अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे।
रोजगार के लिए अलग शहरों में शिफ्ट हुए लोग इस नियम से अपने आधार में एड्रेस आसानी से अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।