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टैक्स छूट : बच्चों की पढ़ाई के खर्च के अलावा एजुकेशन लोन पर भी मिलती है रिबेट : जानें इसके नियम

निवेश Published by: Paliwalwani Updated Sun, 14 Nov 2021 10:48 AM
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वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है. ITR फाइल करने से पहले आपको इस पर मिलने वाली रिबेट या छूट की जानकारी होना जरूरी है. बच्चों की पढ़ाई के खर्च या उनके लिए एजुकेशन लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. सीए अभय शर्मा (पूर्व अध्यक्ष, इंदौर चार्टर्ड अकाउंटेंट शाखा) आपको टैक्स छूट के बारे में बता रहे हैं.

एजुकेशन के खर्च पर ले सकते हैं टैक्स छूट :  आप दो बच्चों की पढ़ाई पर हुए खर्च के लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट ले सकते हैं. वहीं अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो आप किन्हीं भी दो बच्चों के लिए यह दावा कर सकते हैं. फुल टाइम एजुकेशन के लिए किए गए खर्च पर ही आप ये छूट ले सकते हैं. इसके अलावा यह छूट सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए ही है.

एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट का फायदा :  इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. इस तरह की कटौती का दावा करने से जुड़ी महत्वपूर्ण शर्तें ये हैं कि लोन किसी महिला या उसके पति या बच्चों द्वारा हायर एजुकेशन (भारत या विदेश में) के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया जाना चाहिए. कोई इस कटौती का दावा उस वर्ष से शुरू कर सकता है जिसमें लोन चुकाना शुरू हो जाता है और अगले 7 सालों तक या लोन चुकाने से पहले, जो भी पहले हो, तब तक छूट ली जा सकती है.

1 से ज्यादा बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेने पर भी मिलेगी टैक्स छूट :  अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपने दोनों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो आप सेक्शन 80E के तहत दोनों के लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. इसमें अधिकतम टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है.

उदाहरण से समझें :  मान लीजिए कि आपकी बेटी के लिए आपने पहले से एजुकेशन लोन ले रखा है और उस पर लग रहे सालाना ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ आप ले रहे हैं. अब आप अपने बेटे की पढ़ाई के लिए भी एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो इस पर भी आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. अगर दोनों के लिए आपने 10ब्याज पर 10-10 लाख का लोन लिया है, तो कुल 20 लाख रुपए का सालाना ब्याज 2 लाख रुपए बनता है. आपको इस पूरे 2 लाख के ब्याज पर टैक्‍स छूट का लाभ मिलेगा. यानी आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में से यह राशि माइनस हो जाएगी.

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