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सीनियर सिटीजन को नहीं भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न : जानें पूरी डिटेल्स

निवेश Published by: Paliwalwani Updated Tue, 07 Dec 2021 02:24 AM
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31 दिसंबर 2021 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है. लेकिन क्या आप जानते हैं 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन के लिये आयकर रिटर्न भरने की जरुरत नहीं है अगर उनके इनकम का जरिया केवल पेंशन और बैंक में जमा रखे गये गाढ़ी कमाई से मिलने वाला ब्याज शामिल है. फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194पी को शामिल किया गया है जिसके तहत कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जो पेंशन पाते हैं और बैंक में जमा से ब्याज मिलता हैउन्हें आईटीआर दाखिल करने से छूट है. 

आयकर विभाग ने ये बात अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी कही है. आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि, आयकर अधिनियम, 1961 में सम्मिलित की गई एक नई धारा 194पी यह प्रावधान करती है कि, 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास बैंक में रखे गए खातों से केवल पेंशन और ब्याज आय है, जिसमें वे पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें आईटीआर दाखिल करने से छूट दी जाएगी. दरअसल इनकम टैक्स के नए नियम के तहत 75 साल से ज्यादा के आयु वर्ग वाले ऐसे लोग, जिनके पास पेंशन के अलावा कमाई का कोई और दूसरा जरिया नहीं है, उनको आइटीआर दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी. इस नए प्रावधान से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. 

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