रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सप्ताह के शुरुआत में ही बैंकों पर कार्रवाई की है। आरबीआई ने द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मुंबई, महाराष्ट्र) का लाइसेन्स रद्द कर दिया है। 25 सितंबर सोमवार को आदेश भी जारी हो चुका है। आज से बैंक को लेनदेन करने की अनुमति नहीं होगी।
आरबीआई ने बताया कि इस सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं हैं। द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में भी असमर्थ है। इस स्थिति में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की 56 के साथ धारा धारा 11 (1), धारा 22 (3) (डी) के प्रवधानों का उल्लंघन होता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने कहा, “बैंक का बना रहना उसके जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक है।” बैंक को अब जमा स्वीकार करने और जमा का पुनर्भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी।
मुंबई में स्थित इस सहकारी बैंक का लाइसेन्स रद्द हो चुका है। इसके बावजूद प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के तहत 5 लाख रुपये तक की जमा राशि को क्लेम कर सकते हैं। इससे अधिक जमा राशि का दावा करने की अनुमति नहीं होगी। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में करीब 96.09ग्राहक डीआईसीजीसी से जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।