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कारोबारियों के लिए बड़ा अपडेट!, 1 नवंबर से लागू होगा GST Invoice का नया नियम, जानिए विस्तार से

निवेश Published by: Pushplata Updated Tue, 12 Sep 2023 11:51 AM
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GST invoices Upload: बड़े कारोबार वाली कंपनियों को 1 नवंबर से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से संबंधित रसीदों को पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा. यह प्रावधान 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होगा.

जीएसटी के ई-इन्वॉयसिंग पोर्टल (e-invoicing portal) का संचालन करने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने एक एडवाइजरी में जीएसटी (GST) ऑथोरिटी के इस फैसले की जानकारी दी. इसके मुताबिक, ऑथोरिटी ने इन्वॉयस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है. यह समय सीमा 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सालाना कारोबार वाले टैक्सपेयर्स (Taxpayers) पर लागू होगी. यह व्यवस्था 1 नवंबर, 2023 से लागू हो जाएगी.

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स (AMRG & Associates) के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि यह व्यवस्था सुचारू ढंग से लागू होने की स्थिति में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) इसे आगे चलकर सभी जीएसटी टैक्सपेयर्स (GST Taxpayers) के लिए लागू कर सकता है.

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