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इंदौर नगर निगम क्षेत्र एवं महू कैंटोनमेंट एवं नगरी क्षेत्र में दुकानें तथा व्यावसायिक संस्थान रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक

इंदौर Published by: Sunil Paliwal-Anil Bagora Updated Sun, 06 Dec 2020 09:54 PM
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इंदौर । इंदौर नगर निगम क्षेत्र एवं महू कैंटोनमेंट एवं नगरी क्षेत्र में दुकानें तथा व्यावसायिक संस्थान रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा 144दंड प्रक्रिया संहिता1973 के तहत आदेश जारी किया है। दिनांक 6 दिसंबर 2020 को जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में दुकानें व्यावसायिक संस्थान एवं रेस्टोरेंट आदि गतिविधियां संचालित करने की अनुमति रात्रि 8 बजे तक दी गई थी। अब यह गतिविधियां प्रातः छहबजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतरगत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।

● पालीवाल वाणी ब्यूरो- Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️

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