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इंदौर में रेस्टोरेंट्स ,होटल, बार, क्लब, जीम 50 प्रतिशत और आफिस पुरी क्षमता से खुलेगें : स्टेडियम खुल सकेंगे मगर दर्शक रहेंगे प्रतिबंधित

इंदौर Published by: Sunil Paliwal-Anil Bagora Updated Wed, 16 Jun 2021 05:38 PM
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इंदौर. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी इंदौर ने आज दिनांक 16 जून 2021 को जारी आदेश में राज्य शासन के गृह (सी) विभाग के निर्देशानुर जिला दण्डाधिकारी इंदौर के आदेशानुसार स्थानीय प्रशासन ने आदेश भी जारी हुआ. इंदौर में बाजार अब सुबह 9 : 00 से रात्रि 8 : 00 बजे तक खुले रहेंगे. रेस्टोरेंट्स, होटल, बार क्लब 10 : 00 बजे तक अपनी 50 प्रतिशत क्षमता और होटल लॉज धर्मशाला पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. जिम सुबह 6 : 00 से रात 8 : 00 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेंगे. बाजार और शॉपिंग मॉल सुबह 9 : 00 से रात्रि 8 : 00 बजे तक खुल सकेंगे. स्टेडियम खुल सकेंगे मगर दर्शक रहेंगे प्रतिबंधित, शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल कार्यालय 100 प्रतिशत और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे. शादियों में वर-वधू पक्ष के 20-20 मेहमानों के अलावा 10 लोग बैंड बाजा पंडित के हो सकेंगे इस आयोजन हेतु पूर्व में व्यक्ति (बैड, पंड़ित आदि सहित) 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे. आयोजन हेतु पूर्व व्यक्तियों की सुची नामजद संबंधित क्षेत्र के एस.डी.एम को प्रदाय करना होगी. कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकाल का पूर्ण पालन करना होगा. धार्मिक/पूजा स्थल में अब एक समय में 6 व्यक्ति से अधिक उपस्थित नहीं रह सकेगें. कोविड प्रोटोकॉल का पालना करना जरूरी होगा.

●  पालीवाल वाणी मीडिया नेटवर्क.Sunil Paliwal-Anil bagora...✍️

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