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RBI ने सहकारी बैंक पर लगाया 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना

इंदौर Published by: Paliwalwani Updated Tue, 29 Nov 2022 02:05 AM
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मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए जोरोस्ट्रियन सहकारी बैंक, मुंबई पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें बिलों की छूट से संबंधित निर्देश का उल्लंघन भी शामिल है। 

आरबीआई ने बयान में कहा कि जोरोस्ट्रियन बैंक प्रतिबंधित साख पत्र (एलसी) और नियमों के प्रावधानों पर अपने निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है। बैंक ने अंतर्निहित लेनदेनों/दस्तावेजों की वास्तविकता को स्थापित किए बिना साख पत्रों के तहत आवास बिलों को भुनाया और आठ वर्षों की अवधि के लिए अभिलेखों को अच्छी स्थिति में संरक्षित करने में विफल रहा। 

केंद्रीय बैंक ने एक अलग बयान में कहा कि इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, लखनऊ पर गैर-निष्पादित संपत्तियों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने पांच अन्य सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है।

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