इंदौर : नगर पालिका निगम इंदौर आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनाईजर नियम 1998 के नियम 15 क के प्रावधान अनुसार नगरीय विकास क्षेत्र अंतर्गत ऐसी कालोनियां जो अवैध कालोनी की श्रेणी में मानी जाती है, जिनमें कॉलोनाईजर द्वारा बिना नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की अनुमति, भूमि के व्यपवर्तन, नगर पालिक निगम, इंदौर से कालोनाईजर लायसेंस एवं विकास अनुमति प्राप्त किये मौके पर एक बडे भू भाग को अथवा खेत को टुकडो-टुकडो में विभाजन कर विक्रय कर दिया जाता है.
नगर पालिका निगम इंदौर आयुक्त प्रतिभा पाल ने इंदौर मेरी पहचान को बताया कि नगरीय क्षेत्र में किसी भी कालोनी में भूखण्ड क्रय करने से पूर्व आम नागरिको को यह देखना आवश्यक है कि उसके द्वारा जो भूखण्ड क्रय किया जा रहा है, उस कालोनी में निम्न अनुमतियां प्राप्त है :- मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 के नियम 3 अनुसार कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (लायसेंस) प्राप्त किया गया है. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के प्रावधानो अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, जिला इंदौर से उक्त कालोनी का ले आउट स्वीकृत किया गया है. कलेक्टर कार्यालय जिला इंदौर से मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता अंर्गत भूमि के आवासीय व्यपवर्तन संबंधी कार्यवाही पूर्ण है. मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्टीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 के नियम 12 अनुसार कालोनी के विकास कार्य की अनुमति प्राप्त की गई है. जनसामान्य द्वारा क्रय किया जाने वाला भूखण्ड विकास पेटे धरोहर के रूप में तो नही रखा गया है.
उपरोक्तानुसार अनुमतियां प्राप्त कर क्रय-विक्रय करने वाली संस्थाओ/एजेंसियों/व्यक्तियों से ही नियमानुसार विकसित की जा रही कालोनियों में ही भूखण्ड क्रय-विक्रय किये जाने के साथ ही कालोनाईजरो/भूमिस्वामियों को भी यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा, कि उपरोक्तानुसार सक्षम विभागो को भी यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा, कि उपरोक्तानुसार सक्षम विभागो से अनुमतियां प्राप्त करने के उपरांत ही भूखण्डो को विक्रय किया जावे. आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि प्राय : यह देखने में आ रहा है कि कतिपय कॉलोनाईजरो द्वारा भूमि पर बिना अनुमति प्राप्त किये बगैर ही कागजो पर, डायरी पर, स्टॉम्प पर अनुबंध कर भूखण्ड विक्रय कर दिये जाते है जो नियमो के विपरित होकर अवैध कालॅनाईजेशन है. उपरोक्तानुसार उल्लेखित स्वीकृतियों के बिना डायरी या अनुबंध के आधार पर कागजो पर ही भूखण्डो का विक्रय किये जाने की जानकारी के तथ्य संज्ञान में आने पर ऐसे व्यक्तियों/कालोनाईजरो/कंपनियों/संस्थाओ के विरूद्ध क्षेत्रीय भवन अधिकारी के स्तर से निम्न कार्यवाहियां प्रस्तावित की जावे.
जिनमें यदि किसी भी भूमि पर किसी प्रकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये बगैर ही भूखण्डो का विक्रय किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों, कालोनाईजरो, कंपनियों, संस्थाओ के विरूद्ध मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के प्रावधानो अंतर्गत अवैध कालोनाईजेशन का प्रकरण पंजीबद्ध कराने संबंधी अग्रिम कार्यवाही तत्काल वरिष्ठ स्तर पर प्रस्तावित की जावेगी. किसी ऐसी भूमि, जिस पर किसी प्रकार की कोई अनुमति प्राप्त नही की गई है एवं बिना सक्षम अनुमति के आम-नागरिको के मेहनत की कमाई को लाभ-लुभावने प्रलोभन देकर भूखण्ड का विक्रय किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों, कालोनाईजरो, कंपनियों, संस्थाओ के विरूद्ध धारा 420 धोखाधडी का अपराध पंजीबद्ध कराने संबंधी अग्रिम कार्यवाही तत्काल वरिष्ठ स्तर पर प्रस्तावित की जावेगी. बिना सक्षम अनुमति के कागजो पर, डायरी पर, स्टॉम्प पर, अनुबंध कर बिना पंजीयन शुल्क की चोरी का अपराध पंजीबद्ध कराने हेतु तत्काल अग्रिम कार्यवाही वरिष्ठ स्तर पर प्रस्तावित की जावेगी.
आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा आदेश जारी करते हुए, नगरीय निकाय क्षेत्रांतर्गत किसी भी खसरा भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये भूखण्डो का विक्रय नही हो तथा समय-समय पर भिन्न-भिन्न कालोनियो में भूखण्डो बेचने हेतु दैनिक समाचार पत्रो अथवा अन्य किसी स्तर पर भी विज्ञापन का जो प्रकाशन किया जाता है, उनमें :
इसके साथ ही उपरोक्तानुसार आम नागरिको के द्वारा किसी भी कालोनी, भवन में भूखण्ड व भवन क्रय करने से पूर्व उल्लेखित अनुमतियों का परीक्षण के साथ-साथ कालोनी की वैधता के संबंध में नगर पालिक निगम, इंदौर के कालोनी सेल विभाग से जानकारी प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही का भी झोन क्षेत्रवार व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जावेगा.
● पालीवाल वाणी मीडिया नेटवर्क. Ayush paliwal...✍️