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इंदौर में शर्तों के साथ खुलेंगी पान की दुकानें : कंटेनमेंट झोन में गतिविधियां पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी : कलेक्टर श्री मनीष सिंह

इंदौर Published by: Sunil paliwal-Anil bagora Updated Tue, 07 Jul 2020 11:56 PM
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इंदौर। इंदौर शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील होने से इंदौर में आमजन हेतु विभिन्न गतिविधियों को धीरे-धीरे प्रारंभ किया जा रहा है। इसी क्रम में पान दुकानों को निर्धारित शर्तों पर संचालित करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिये गये है। जारी आदेश के तहत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188  के अंतर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेगी। कलेकलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार इन्दौर शहर में नगर निगम में पंजीकृत समस्त पान दुकाने सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित हो सकेगी। समस्त पान दुकाने टेक-अवे (TAKE-AWAY)- टेक होम (TAKE-HOME) के सिद्धान्त पर संचालित होगी। अर्थात कोई भी ग्राहक इन दुकानों पर खड़े नहीं रहेंगे, अपनी सामग्री क्रय करने के उपरांत दुकान से तत्काल प्रस्थान करना होगा। पीकदान इन दुकानों पर नहीं रखे जाएंगे। किसी भी पान दुकान पर कोई भी व्यक्ति खड़े होकर पान अथवा सिगरेट का सेवन नहीं करेगा। सभी सामग्री पार्सल करके दी जायेगी। निर्देश दिये गये है कि पान-सिगरेट अथवा इन दुकानों से विक्रय की जाने वाली सामग्री को बाय-हैण्ड विक्रय नहीं किया जाएगा अर्थात विक्रेता क्रेता को अपने हाथों से सीधे उसके हाथों में नहीं देगा यह व्यवस्था बनाई जाये। उदाहरण स्वरूप क्रेता एवं विक्रेता के मध्य कोई भी सुविधाजनक वस्तु प्लेट इत्यादि रखी जाये जिसमें विक्रेता बिक्री की जाने वाली सामग्री (पान- सिगरेट इत्यादि) रख दें तथा यहीं से विक्रेता उसे उठा लें। पेपर नैपकिन का उपयोग किया जाये। उपयोग उपरान्त पेपर नैपकीन इत्यादि वेस्ट मटेरियल के निपटान की व्यवस्था हेतु पृथक से डस्टबिन रखना होगी। सोशल डिस्टेंसिंग/ मास्क/ सेनेटाईजर का उपयोग किया जायेगा। दुकान पर ढक्कनयुक्त पैर से संचालित कचरा पात्र रखना होगाद्य इसी प्रकार राशि प्राप्त करने हेतु एक पृथक् से पात्र रखा जाना अनुसंशित है। पान लगाने हेतु उंगली का उपयोग नहीं करते हुए किसी धातु का उपयोग किया जाना होगा। राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर क्षेत्रीय अपर जिला दण्डाधिकारी अथवा क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दुकान को बंद करवाया जा सकेगा। कंटेनमेंट झोन में गतिविधियां पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी।  रविवार को नगर निगम सीमा क्षेत्र में पान दुकाने बंद रखना होगी।

● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️

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