इंदौर :
देवी अहिल्याबाई होलकर फल एवं सब्जी मंडी प्रांगण में पूर्व से आने वाली अधिसूचित कृषि उपज "लहसुन (गीला तथा सूखा)" का विक्रय आढतियों एवं मंडी कर्मचारियों के द्वारा घोष विक्रय के माध्यम से नीलामी किया जाता था।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर द्वारा रिट अपील क्र. W.A.00130/2017 में पारित आदेश दिनांक 06 फरवरी 2024 के अनुक्रम में आयुक्त सह प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल से प्राप्त निर्देशो के पालन में मंडी समिति इन्दौर द्वारा अधिसूचित कृषि उपज 'लहसुन (गीला तथा सूखा) की नीलामी आढतियों के स्थान पर मंडी कर्मचारियों के द्वारा घोष विक्रय के माध्यम से ही की जायेगी।
मंडी सचिव श्री नरेश परमार ने बताया कि समस्त कृषकों एवं व्यापारियों को सूचित किया गया है कि अधिसूचित कृषि उपज "लहसुन (गीला तथा सूखा)" का घोष विक्रय (नीलामी) मंडी कर्मचारियों के माध्यम से 26 फरवरी 2024 सोमवार से प्रातः 9:30 बजे से दोपहर एक बजे तक एवं दोपहर 1:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक किया जायेगा।
मंडी में लहसुन नीलामी की नई व्यवस्था
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मंडी समिति कराएगी लहसुन की नीलामी
अब आढ़तियों के माध्यम से नही होगी मंडी में लहसुन की बिक्री
मंडी समिति के कर्मचारी नीलामी के माध्यम से बिकवाएंगे किसानों की लहसुन
सोमवार सुबह साढ़े 9 बजे से प्रारंभ होगी नई व्यवस्था