इंदौर :
नगर पालिक निगम इंदौर के एमआईसी राजस्व विभाग प्रभारी श्री निरंजन सिंह चौहान (गुड्डू) ने पालीवाल वाणी को जानकारी देते हुए बताया कि 11 फरवरी 2023 को नगर पालिक निगम इंदौर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन आयोजित किया जा रहा हैं. इस संबंध में समस्त करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अंतिम तथा कैलेंडर वर्ष 2023-2024 की प्रथम लोक अदालत की जानकारी के लिए व्यापाक रूप से प्रचार-प्रसार कर राजस्व वृद्वि हेतु प्रयास किए जाए.
वही बकायादारों को नेशनल लोक अदालत की जानकारी के लिए समस्त झोनवार में कचरा गाड़ियो, ऑटो रिक्शा एवं कर दाताओं को फोन मैसेज भेंजकर सम्पति कर, जलकर, कचरा प्रबंधन शुल्क, लायसेंस शुल्क, निगम मार्केट दुकानों का बकाया किराया जमा करने के लिए सतत् प्रयास किए जाए.
करदाताओं को लाभ देने के लिए 11 फरवरी 2023 को नगर निगम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, निगम मुख्यालय और जोनल कार्यालय पर इसके लिए शिविर लगेंगे। इसमें करदाताओं को सर चार्ज में छूट दी जाएगी। मंगलवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं आयुक्त प्रतिभा पाल ने निगम राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में समस्त अपर आयुक्त व विभाग प्रमुख उपस्थित थे।
महापौर ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्तमान में अब तक की गई राजस्व वसूली की जानकारी ली। इसके अलावा राजस्व वसूली को किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि राज्य शासन निर्देशानुसार निगम के समस्त झोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर 11 फरवरी 2023 शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) में दी जा रही छूट व लाभ की जानकारी अधिक से अधिक करदाताओं को प्राप्त हो इस संबंध में पर्याप्त प्रचार-प्रसार विभागीय अधिकारी करें।
न्यायालय में लंबित समस्त दीवानी, समझौता योग्य प्रकरण, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, बिजली प्रकरण, श्रम, रोजगार, बैंक मनी रिकवरी, प्रीलिटिगेशन, संपत्तिकर, जल कर सहित सभी राजीनामायोग्य प्रकरणों का निराकरण सुलह, समझौतों से होगा। हर सरकारी वाहन पर बैनर लगवाए गए जो शहर, गांवों में पहुंचकर लोक अदालत का प्रचार प्रसार करेंगे।