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एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा बेचने पर कलेक्‍टर की कार्रवाई : 2 मदिरा दुकानों के लायसेंस निलंबित

इंदौर Published by: Paliwalwani Updated Thu, 19 Jan 2023 02:00 AM
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एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा बेचने पर कलेक्‍टर की कार्रवाई : 2 मदिरा दुकानों के लायसेंस निलंबित
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इंदौर :

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा बेचने पर दो मदिरा दुकानों के विरूद्ध कार्रवाई की है। इन दुकानों के लायसेंस एक दिन के लिये निलंबित किये गये है। 

सहायक आयुक्त आबकारी श्री मनीष खरे ने बताया कि विभाग द्वारा विगत दिवस कम्‍पोजिट मदिरा दुकान पालदा पर एम.आर.पी. से अधिक तथा कम्‍पोजिट मदिरा दुकान माणिकबाग पर निर्धारित न्‍यूनतम विक्रय मूल्‍य से कम पर मदिरा विक्रय पाये जाने पर विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये थे । उक्‍त प्रकरणों का निराकरण करते हुये कलेक्‍टर डॉ. श्री इलैयाराजा टी द्वारा मदिरा दुकानों के लायसेंस एक दिन यथा  19 जनवरी 2023 के लिए निलंबित किये हैं। इस अवधि में उपरोक्‍त मदिरा दुकानें सीलबंद कर मदिरा विक्रय को प्रतिबंधित किये जाने के आदेश दिये गये है।

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