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Indore update : इन्दौर अभिभाषक संघ, इन्दौर के सभी सम्माननीय सदस्य अभिभाषकगण...

इंदौर Published by: Paliwalwani Updated Mon, 20 Mar 2023 01:34 AM
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इंदौर : 

सादर अभिवादन...

आदरणीय,

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा जारी आदेश (जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पच्चीस प्रकरणों को निर्धारित समय में निपटाए जाने सम्बन्धी  आदेश दिया गया है) के कारण मध्यप्रदेश के वकीलों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर का वर्तमान कार्यकारिणी मण्डल अभिभाषकों की परेशानियों से पूर्णतया अवगत हैं और इन्दौर अभिभाषक संघ के पदाधिकारी अभिभाषकों की परेशानियों के निराकरण के लिए लगातार प्रयासरत हैं और सभी समस्याओं के निराकरण के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।

लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ लोग पदाधिकारियों के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे हैं और संघ के सदस्यों को भ्रमित कर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पदाधिकारियों के विरुद्ध असभ्य भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ताकि दबाव में आकर पदाधिकारी उनकी मंशानुरूप फैसले ले और संघ की गरिमा व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाये। 

कार्यकारिणी मण्डल को बदनाम करने के उद्देश्य से संघ के पदाधिकारियों पर दबाव बना कर अनावश्यक हड़ताल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सभी जानते है कि उपरोक्त समस्या सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के अभिभाषकों की समस्या है और जब तक मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर के नेतृत्व में संगठित होकर सभी अभिभाषकगण समस्या के समाधान हेतु प्रयास नहीं करेंगे, तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं है। अभिभाषकों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर अपने स्तर पर हरसंभव प्रयास करता रहा है , हरसंभव प्रयास कर रहा है और समस्या के समाधान हेतु भविष्य में भी हरसंभव प्रयास करता रहेगा। 

इन्दौर अभिभाषक संघ, इन्दौर के कार्यकारिणी मण्डल ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ- इन्दौर के प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री एस ए धर्माधिकारी जी से भी मुलाकात कर उन्हें वकीलों को आ रही परेशानियों से अवगत कराया था। इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर ने दिनांक 24/02/2023 शुक्रवार को एक दिन कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस भी मनाया था और इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के पदाधिकारी पत्र व्यवहार और दूरभाष के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के पदाधिकारियों से समय -समय पर चर्चा कर उपरोक्त समस्या का समाधान करवाने का प्रयास कर रहे हैं।

पिछले साल भी कुछ लोगों द्वारा इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के पूर्व कार्यकारिणी मण्डल को लगभग 16 दिन कार्य से विरत रहने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया गया था और बाद में क्या हुआ था उससे सभी सदस्य पूर्णतया अवगत हैं। अनजाने में हुई गलती क्षमायोग्य है, लेकिन उसी गलती को जानबूझकर पुनः दोहराना गुनाह है और हम गुनाहगार नहीं। इसलिए कुछ सदस्यों के दबाव में आकर हमारे द्वारा कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जायेगा, जिससे इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर की गरिमा व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। आपके द्वारा चुने गए पदाधिकारी कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है और उन्हें कुछ स्वयंभू नेताओं की सलाह की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 18/03/2023 को मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ,जबलपुर की बैठक में नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह भादौरिया की अध्यक्षता में परिषद द्वारा एकमत होकर यह निर्णय लिया गया है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी उपरोक्त आदेश को तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा दिनांक 23/03/2023 से मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के आहवान पर मध्यप्रदेश के सभी अभिभाषकगण न्यायालयीन काम से विरत रहेंगे और प्रतिवाद दिवस मनायेंगे।

इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के सभी सम्माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि  आप कार्यकारिणी मण्डल को पूर्ववत सहयोग प्रदान करते रहे।इस समस्या का समाधान भी आप सबके सहयोग से शीघ्र हो जायेगा। इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर का कार्यकारिणी मण्डल अभिभाषकों के हित में हरसंभव प्रयास करता रहा है,कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा।

धन्यवाद.... THANKS....

भवदीय

गोपाल कचोलिया अध्यक्ष

इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर

9827094681

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