इंदौर.
इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर के पूर्व-अध्यक्ष गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने पालीवाल वाणी को बताया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल महोदय ने मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के लिए वर्ष 2025 के प्रस्तावित अवकाशों की टेन्टटीव लिस्ट दिनांक 25.11.2024 को जारी कर दी है.
टेन्टटीव सूची के अनुसार वर्ष 2025 में जिला न्यायपालिका में (जिला व सत्र न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में) 52-दिन रविवार 2024 दिन प्रथम व तृतीय शनिवार और 26-दिन विभिन्न पर्व और त्यौहारों के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा. साल के 365 दिनों में से केवल 102-दिन जिला न्यायपालिका में अवकाश रहेगा.
गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने बताया है कि टेंटटीव लिस्ट के अनुसार जिला न्यायपालिका में वर्ष 2025 में संभवतः1 जनवरी 2025 को नववर्ष,14 जनवरी को मकर संक्रान्ति, 03 फरवरी को बसंत पंचमी, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि,13 मार्च को होलिका दहन,14 मार्च को होली, 31 मार्च को ईद उल फितर, 10 अप्रैल महावीर जयंती,14 अप्रैल डा अम्बेडकर जयंती,18 अप्रैल गुड फ्राइडे,12 मई को बुध्द पूर्णिमा, 7 जून को ईद उल जुहा, 9 अगस्त रक्षाबंधन,15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी, 5 सितम्बर को ईद मिलाद-उन-नबी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 30 सितम्बर व 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को विजयादशमी/दशहरा, 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक दीपावली, 5 नवंबर को गुरुनानक जयंती और 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका में अवकाश रहेगा.
गोपाल कचोलिया ने बताया है कि जिला न्यायपालिका में ग्रीष्मकालीन अवकाश 19 मई से 13 जून और शीतकालीन अवकाश 24 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक रहेगा।इस दौरान सिविल/दीवानी न्यायालयों में काम काज नहीं होगा. लेकिन फौजदारी व अन्य न्यायालयों में कामकाज जारी रहेगा. टेन्टटीव लिस्ट के अनुसार आगामी वर्ष 2025 में ग्रीष्मकालीन अवकाश विगत वर्षों की तरह परम्परा अनुसार 19-मई से 13-जून तक रहेगा.
गौरतलब है कि इस वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन अवकाश 3 जून से 28 जून तक रहा था. वर्ष -2025 से हर महीने प्रथम और तृतीय शनिवार को अवकाश रहेगा।. गौरतलब है कि विगत कुछ वर्षों से महीने में केवल एक शनिवार को अवकाश रहता था. आगामी वर्ष 2025 में हर महीने दो-शनिवार को अवकाश रहेगा.
नोट : इनके अलावा जिला कलेक्टर/कमिश्नर द्वारा जिले के लिए घोषित स्थानीय-अवकाशों में से तीन स्थानीय-अवकाश प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश महोदय जिला व सत्र न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुमति से घोषित कर सकते हैं.