एप डाउनलोड करें

indore news : वन्यप्राणियों का रजिस्ट्रीकरण हुआ अनिवार्य : 6 माह बाद पंजीयन ना होने पर वैधानिक कार्यवाही होगी

इंदौर Published by: paliwalwani Updated Thu, 23 May 2024 08:24 PM
विज्ञापन
Follow Us
विज्ञापन

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इंदौर.

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार समस्त प्रकार के वन्यप्राणियों चाहे, वह किसी भी प्रजाति के हो (देशी/विदेशी) जिस भी प्रकार से चाहे उपहार के माध्यम से, विक्रय के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त किये गये हो, इन वन्यप्राणियों का 06 माह के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्ट्रीकरण कराया जाना आवश्यक है.

वनमण्डलाधिकारी इंदौर श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि संबंधित द्वारा निर्धारित समयावधि में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में निहित प्रावधानों के अनुसार संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी. जिसके लिये संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार रहेगें.

नागरिकों से अपील की गई है कि जिस किसी के पास भी उक्तानुसार वन्यजीव उपलब्ध है. उनका नियमानुसार निर्धारित प्रारूप एवं अभिलेख लेकर निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन करवाया जाये.

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next