एप डाउनलोड करें

indore news : आदर्श श्रमिक की 65 अवैध रजिस्ट्रियां होंगी शून्य : इंदौर में गृह निर्माण संस्थाओं के घोटालों की कोई सीमा नहीं

इंदौर Published by: Paliwalwani Updated Wed, 19 Jul 2023 05:00 AM
विज्ञापन
indore news : आदर्श श्रमिक की 65 अवैध रजिस्ट्रियां होंगी शून्य : इंदौर में गृह निर्माण संस्थाओं के घोटालों की कोई सीमा नहीं
Follow Us
विज्ञापन

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कलेक्टर ने सीलिंग छूट का भी रेरा को लिखे पत्र में दिया हवाला, तीसरी बार कालोनी का नाम बदलकर अनुमति लेने के किए प्रयास

इंदौर :

  • आदर्श श्रमिक गृह निर्माण संस्था के लगभग 100 मूल सदस्य सालों से भूखंड हासिल करने के लिए चक्कर काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ संस्था पर काबिज भूमाफियाओं ने जहां 65 नए सदस्य बनाए, वहीं जमीन की बंदरबांट अलग कर ली। इतना ही नहीं, इन 65 बनाए सदस्यों से भी एक ही दिन में रजिस्ट्रियां अपने नाम करवा लीं और कॉलोनी का नाम तीसरी बार बदलकर रेरा से अनुमति लेने भी पहुंच गए। कलेक्टर ने रेरा को वस्तुस्थिति बताई, उसके बाद अनुमति रुकी और अब 65 रजिस्ट्रियों को सहकारिता विभाग शून्य भी करवा रहा है।

इंदौर में गृह निर्माण संस्थाओं के घोटालों की कोई सीमा ही नहीं है। अधिकांश संस्थाओं की जमीनें भूमाफियाओं ने हड़प रखी है। इनमें आदर्श श्रमिक संस्था भी शामिल है, जिसकी खजराना में सर्वे नंबर 45, 46/1, 51/1 की कुल 6 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। उसके पश्चात संस्था की आधी जमीन 3.15 एकड़ सुयश कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स ने खरीद ली। मजे की बात यह रही कि जमीन बेचने वाली संस्था और खरीदने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी एक ही पते 8, आरएनटी मार्ग, 401, सिल्वर मॉल से संचालित होना पाई गई।

इतना ही नहीं, संस्था की बची जमीन पर 6 ब्लॉक का नया अभिन्यास मंजूर करवाकर 65 नए सदस्यों की रजिस्ट्रियां करवा दीं। चूंकि ये सभी 65 सदस्य भी परिवार के और निजी लोग थे, लिहाजा बाद में इनसे भी जमीन कमला एवेन्यू रिसोट्र्स (इंडिया) 16, मॉडल टाउन कॉलोनी केसरबाग रोड द्वारा खरीद ली गई और इस पर सिंगापुर होम सॉल्यूशन के नाम से गैर-आवासीय भवनों के निर्माण का प्रोजेक्ट 5205 वर्गमीटर पर तैयार कर लिया।

इसकी अनुमति जब रेरा के पास पहुंची तो पीडि़त सदस्यों ने सहकारिता के साथ-साथ कलेक्टर को भी इसकी शिकायत की, जिस पर कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने सचिव रेरा भोपाल को पत्र लिखा, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि संस्था की जमीन सीलिंग एक्ट की धारा 20 (1) के तहत मुक्त की गई है और उस पर सदस्यों का ही अधिकार है।

अवैधानिक रूप से अन्य सदस्यों को भूखंडों का पंजीयन विलेख, यानी रजिस्ट्रियां की गई हैं। कलेक्टर के इस पत्र के बाद रेरा ने अनुमति की प्रक्रिया रोक दी। दूसरी तरफ सहकारिता विभाग का कहना है कि वह 65 रजिस्ट्रियों को कोर्ट के जरिए शून्य करवाने की कार्रवाई भी करने जा रहा है। पंजीयन विभाग से इन सभी 65 रजिस्ट्रियों की सत्यापित कॉपी मांगी गई है। उसके प्राप्त होते ही इन रजिस्ट्रियों को शून्य करवाने की प्रक्रिया की जाएगी। मजे की बात यह है कि पहले सुयश एनक्लेव, फिर केसर विहार और अब सिंगापुर होम सॉल्यूशन के नए नाम से प्रोजेक्ट लाने के प्रयास किए जा रहे हैं

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next