एप डाउनलोड करें

इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने दी इंदौर वासियों को राहत : सावधानी से करें अपना व्यापार

इंदौर Published by: Paliwalwani Updated Mon, 01 Jun 2020 04:47 AM
विज्ञापन
Follow Us
विज्ञापन

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कलेक्टर ने की घोषणा कल से इंदौर में क्या क्या खुलेगा...!

इंदौर । जिला प्रशासन ने शहर को तीन झोन में बांटकर कुछ गतिविधियां शुरू करने का निर्णय लिया है जिसमें इंदौर शहर के बाहर स्थित ग्रामीण एवं 29 शहरी ग्रामीण क्षेत्रों को तो भारी सुविधाएँ दी गई लेकिन इंदौर शहर में केवल किराना दुकानो सहित कुछ दुकाने तो खुलेंगी मगर वहाँ ग्राहक नहीं आ सकेंगे यानी बिना ग्राहक के दुकानें खुलेंगी इसके साथ ही कड़ी शर्तें भी लगाई है, जिसके कारण कोरोना का संक्रमण नहीं फैले। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि चौथा लॉकाडाउन आज समाप्त हो गया है और कल 1 जून से कुछ व्यवसायिक गतिविधियों को अनुमति दी जा रही है,

इंदौर शहर… झोन क्र.1… यह रहेगी छूट…

इसे झोन‑1 के नाम से जाना जाएगा। चूंकि यहां सर्वाधिक कोरोना संक्रमित कंटेनमेंट क्षेत्र है। इसलिए यहां व्यवसायिक गतिविधियों को संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। इस क्षेत्र में आमजन हेतु केवल कुछ गतिविधियां और दुकान के संचालन की अनुमति कुछ शर्तों के तहत दी गई है। इसमें ग्रॉसरी और किराना शॉप सुबह 8 से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी, लेकिन वे फोन‑व्हाट्सएप पर बुकिंग लेकर घर-घर डिलीवरी ही कर सकेंगे। ग्राहकों का दुकानों पर आना प्रतिबंधित रहेगा। यहां मेडिकल शॉप्स संचालित हो सकेगी। वहीं ऑटो रिक्शा एवं ठेले पर फल-सब्जी की घर पहुंच सेवा सुबह 8 से शाम 5 बजे तक संचालित हो सकेगी। इस क्षेत्र में टेलीफोन नेटवर्क के संबंधी केवल मेंटेनेंस संबंधी कार्य होंगे तथा इससे संबंधित कोई भी कार्यालय खोलने की अनुुमति नहीं रहेगी। इंदौैर जिले एवं आसपास के जिलों में बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल खजूरी बाजार से संबंधित शैक्षणिक कोर्स से संबधित बुक, कॉपी की दुकान, बिना दुकान संचालन किए अपने गोडाउन से झोन 2 तथा झोन 3 और अन्य जिलों में फोन तथा व्हाट्सएप पर बुकिंग लेकर प्रदाय कर सकेंगे। यहां ग्राहकों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई ग्राहक पाया जाता है तो दुकान सील कर दी जाएगी। इसके अलावा कई शर्तें भी कलेक्टर मनीष सिंह ने रखी है। इसमें नागरिकों की जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आ्मजन सतर्कता रखेंगे तो संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा और हमारा शहर बच सकेगा। उन्होंने मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने, हाथ को साबुन, सेनेटाइजर से धोने और घर के अंदर वस्तु को लाने से पहले सेनेटाइज करने एवं जिन गतिविधियों को छूट दी गई है उसमें शामिल व्यक्ति के कार्य क्षेत्र से घर वापस लौटने पर यथासंभव अपने जूते, चप्पल, कपड़े घर के ऐसे स्थान पर रख दें जहां कोई आता-जाता नहीं तथा कपड़ों को गर्म पानी की बाल्टी में डालकर साबून से स्नान कर लेवें। (NNI)

इस तरह किया गया है क्षेत्रों का वर्गीकरण

जिला प्रशासन ने चार भागों में शहर को बांटा है, जिसमें पहला क्षेत्र इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर सम्पूर्ण, ग्रामीण क्षेत्र एवं जिले के अन्य नगरीय क्षेत्र तथा झोन क्र. 1 में नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित मध्य क्षेत्र, झोन क्र. 2 में नगर निगम सीमा के 29 गांव एवं मध्य क्षेत्र के मध्य का क्षेत्र एवं तीसरे झोन में नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित 29 गांवों का क्षेत्र रखा गया है।

यह होगा पहले क्षेत्र में

नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र एवं जिले के अन्य नगरीय क्षेत्र जैसे राऊ, गौतमपुरा, हातोद, मानपुर, देपालपुर, सांवेर तथा बेटमा में अतिआवश्यक सामान की दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी। जैसे ग्रासरी, सांची पाइंट, मेडिकल, दूध डेयरी, फल-सब्जी, घर पहुंच सेवा, बेकरी, कन्वीनियंस स्टोर, नमकीन मिठाई, अंडा, पोल्ट्री शॉप, स्टेशनरी की घर पहुंच सेवा, इलेक्ट्रीक आइटम, मोबाइल फोन, पंखे, कूलर, एसी, पेट्रोल पम्प, कोरियर सेवा, रिपेयरिंग शॉप आदि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। इसके साथ ही सामान्य आवश्यक सामान जैसे गारमेंट्स, होजयरी, टेलरिंग, शाप, प्लास्टिक सामग्री, टेबल, स्कूल, बैग, बर्तन, होम अपलाइसेंस, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हार्डवेयर, आटो पाटर्््रस, साइकिल, फोटो कापी, फोटोग्राफर एवं ट्रेवल एजेंसी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी दुकान खोलने की छूट रहेगी। महू कंटेनमेंट एवं महू गांव में कोरोना संक्रमण के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर किन दुकानों को खोला जाना है इस संबंध में निर्णय ले सकेंगे। वहीं महू, सांवेर, देपालपुर, हातोद, राऊ के अनुविभागीय दंडाधिकारी अगर यह पाता है कि किसी भी गतिविधि को संचालित होने या खुले रहने से कोरोना संक्रमण में बढ़ावा हो रहा है तो उस दुकान या गतिविधियों को बंद कर सकेंगे। (NNI)

नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित 29 गांव का क्षेत्र

इस क्षेत्र को 3 नम्बर झोन बनाया गया है। इसमें निपानिया, पिपल्याकुमार, कनाडिय़ा, टिगरिया राव, बिचौली हब्सी, बिचौली मर्दाना, पालदा, लिम्बोदी, बिलावली, फतनखेड़ी, कैलोदकर्ताल, निहालपुर मुंडी, हुकमाखेड़ी, अहिरखेड़ी, छोटा बांगड़दा, टिगरिया बादशाह, भौरांंसला, कुमेर्डी, भानगढ़, शकरखेड़ी, तलावलीचांदा, मायाखेड़ी एवं बड़ा बांगड़दा शामिल है। इन क्षेत्रों में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ग्रासरी, सांची पाइंट, मेडिकल, दूध‑डेयरी, फल सब्जी की घर पहुंच सेवा, बैकरी, कन्विनियेंस स्टोर, नमकीन, मिठाई, अंडा, पोल्ट्री शॉप, स्टेशनरी आदि आइटम घर पहुंच सेवा में उपलब्ध करवाना होंगे। वहीं इलेक्ट्रीकल आइटम, मोबाइल फोन, पंखे, कूलर, एसी, पेट्रोल पम्प, कोरियर सेवा, आटा चक्की, गैरेज, कृषी उपकरण, खाद एवं बीज तथा एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर चालू रह सकेंगे। वहीं सुबह 10 से शाम 4 बजे तक गारमेंट, होजयरी, टेलरिंग शाप, प्लास्टिक सामग्री, ट्रेवल स्कूल बैग,बर्तन, होम अपलाइसेंस, कम्पयूटर, इलेक्ट्रिक आइटम, मोटर, लुबरीकेंट्स, साइकिल, फोटो कापी, फोटोग्राफर एवं ट्रेवल एजेेंसी अपनी दुकानें खोल सकेंगे। इसके साथ‑साथ सुबह 11 से शाम 4 बजे तक इस क्षेत्र में ज्वेलरी, वाचेस, बैंगल्स, खिलोने, लेदर के सामान, स्पोट्र्स के सामान, नर्सरी, टेंट हाउस, सीमेंट, सरिया, लकड़ी, प्लायवुड, टाइल्स एवं बाथरुम फीटिंग, फर्नीचर, ग्रेनाइट, मार्बल, पेंट आदि की दुकानें खुलेंगी।

झोन 2 में इन्हें भी किया है शामिल

झोन 2 में उक्त दुकानों के साथ‑साथ कई कार्यालय एवं गतिविधियां भी संचालित हो सकेगी, जिसमें समस्त प्रकार के औद्योगिक संस्थान, पूर्व में अनुमति प्राप्त, सीए‑सीएस के कार्यालय 50 फीसदी स्टाफ के साथ टैक्स कंसल्टेंट तथा आईटी, साफ्टपेयर कम्पनी, बीपीयू, डेटा एंट्री कार्यालय 50 फीसदी स्टाफ के साथ संचालित हो सकेंगे। एटीएम खोलना, सभी श्रेणी के बैंक, सभी बिमा कम्पनी, बीमा एजेंट का कार्यलय, घर पहुंच सेवा करना, पोस्ट आफिस, बैंकिंग संचालित हो सकेंगे। समस्त कृषि संबंधी कार्य, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन भी संचालित हो सकेंगे। टेलीकाम सर्विसेस तथा फिल्ड स्टाफ 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्य कर सकेगा। समस्त प्रकार के शासकीय एवं अद्र्धशासकीय ऐसे निर्माण कार्य जो अपूर्ण है उन्हें पूर्ण करने की अनुमति इस आदेश के माध्यम से दी जाती है। वहीं निर्माण कार्यों से अन्य गतिविधि पेंटर, प्लबंर आदि भी इन निर्माण कार्यों पर कार्य कर सकेंगे। समस्त शासकीय एवं निजी शैक्षणिक संस्थाओं में 33 प्रतिशत स्टाफ उपस्थिति में केवल कार्यालय संचालित हो सकेंगे। अन्य कोई शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं होगी।

निगम सीमा एवं 29 गांव के शहरी क्षेत्र

यह क्षेत्र झोन 2 कहलाएगा। इसमें 29 मार्च 2020 के उपरांत लिखित आदेश से जारी अनुमतियां यथावत रखते हुए कुछ गतिविधियां भी संचालित हो सकेगी, जिसमें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ग्रॉसरी, सांची पाइंट, मेडिकल, दूध‑डेयरी, फल सब्जी की घर पहुंच सेवा, बैकरी, कन्विनियेंस स्टोर, नमकीन, मिठाई, अंडा, पोल्ट्री शॉप, स्टेशनरी की घर पहुंच सेवा के साथ‑साथ इलेक्ट्रीकल्स आइटम, मोबाइल, फोन, पंखे, कूलर, एसी, पेट्रोल पम्प, कोरियर सेवा, रिपेयरिंग शॉप्स के साथ‑साथ गैरेज, आटा चक्की, लॉण्ड्री, कृषि उपकरण, खाद‑बीज एवं एमपी ऑनलाइन कियोस्क खुले रहेंगे। इसके साथ‑साथ झोन‑2 में विवाह एवं पारिवारिक समारोह में अधिकतम 12 व्यक्तियों के साथ अनुमति रहेगी, क्योंकि इस संबंध में एडीएम बीबीएस तोमर से अनुमति लेना होगी। वहीं अंतिम यात्रा में 5 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी तथा बिना कलेक्टर की अनुमति के जिले से बाहर पार्थिव देह को अस्पताल से सीधे नहीं ले जाया जा सकेगा। इस पार्थिव देह को इंदौर जिले के अंदर श्मशान गृह या कब्रिस्तान पर ले जाना बंधनकारी होगा। वहीं टेलीकॉम सर्विसेस, मेंटेनेंस सविर्सस 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्य कर सकेगा। (NNI)

यह होगा पहले क्षेत्र में

नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र एवं जिले के अन्य नगरीय क्षेत्र जैसे राऊ, गौतमपुरा, हातोद, मानपुर, देपालपुर, सांवेर तथा बेटमा में अतिआवश्यक सामान की दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी। जैसे ग्रासरी, सांची पाइंट, मेडिकल, दूध डेयरी, फल-सब्जी, घर पहुंच सेवा, बेकरी, कन्वीनियंस स्टोर, नमकीन मिठाई, अंडा, पोल्ट्री शॉप, स्टेशनरी की घर पहुंच सेवा, इलेक्ट्रीक आइटम, मोबाइल फोन, पंखे, कूलर, एसी, पेट्रोल पम्प, कोरियर सेवा, रिपेयरिंग शॉप आदि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। इसके साथ ही सामान्य आवश्यक सामान जैसे गारमेंट्स, होजयरी, टेलरिंग, शाप, प्लास्टिक सामग्री, टेबल, स्कूल, बैग, बर्तन, होम अपलाइसेंस, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हार्डवेयर, आटो पाटर्््रस, साइकिल, फोटो कापी, फोटोग्राफर एवं ट्रेवल एजेंसी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी दुकान खोलने की छूट रहेगी। महू कंटेनमेंट एवं महू गांव में कोरोना संक्रमण के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर किन दुकानों को खोला जाना है इस संबंध में निर्णय ले सकेंगे। वहीं महू, सांवेर, देपालपुर, हातोद, राऊ के अनुविभागीय दंडाधिकारी अगर यह पाता है कि किसी भी गतिविधि को संचालित होने या खुले रहने से कोरोना संक्रमण में बढ़ावा हो रहा है तो उस दुकान या गतिविधियों को बंद कर सकेंगे। (NNI)

नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित 29 गांव का क्षेत्र

इस क्षेत्र को 3 नम्बर झोन बनाया गया है। इसमें निपानिया, पिपल्याकुमार, कनाडिय़ा, टिगरिया राव, बिचौली हब्सी, बिचौली मर्दाना, पालदा, लिम्बोदी, बिलावली, फतनखेड़ी, कैलोदकर्ताल, निहालपुर मुंडी, हुकमाखेड़ी, अहिरखेड़ी, छोटा बांगड़दा, टिगरिया बादशाह, भौरांंसला, कुमेर्डी, भानगढ़, शकरखेड़ी, तलावलीचांदा, मायाखेड़ी एवं बड़ा बांगड़दा शामिल है। इन क्षेत्रों में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ग्रासरी, सांची पाइंट, मेडिकल, दूध‑डेयरी, फल सब्जी की घर पहुंच सेवा, बैकरी, कन्विनियेंस स्टोर, नमकीन, मिठाई, अंडा, पोल्ट्री शॉप, स्टेशनरी आदि आइटम घर पहुंच सेवा में उपलब्ध करवाना होंगे। वहीं इलेक्ट्रीकल आइटम, मोबाइल फोन, पंखे, कूलर, एसी, पेट्रोल पम्प, कोरियर सेवा, आटा चक्की, गैरेज, कृषी उपकरण, खाद एवं बीज तथा एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर चालू रह सकेंगे। वहीं सुबह 10 से शाम 4 बजे तक गारमेंट, होजयरी, टेलरिंग शाप, प्लास्टिक सामग्री, ट्रेवल स्कूल बैग,बर्तन, होम अपलाइसेंस, कम्पयूटर, इलेक्ट्रिक आइटम, मोटर, लुबरीकेंट्स, साइकिल, फोटो कापी, फोटोग्राफर एवं ट्रेवल एजेेंसी अपनी दुकानें खोल सकेंगे। इसके साथ‑साथ सुबह 11 से शाम 4 बजे तक इस क्षेत्र में ज्वेलरी, वाचेस, बैंगल्स, खिलोने, लेदर के सामान, स्पोट्र्स के सामान, नर्सरी, टेंट हाउस, सीमेंट, सरिया, लकड़ी, प्लायवुड, टाइल्स एवं बाथरुम फीटिंग, फर्नीचर, ग्रेनाइट, मार्बल, पेंट आदि की दुकानें खुलेंगी। (NNI)

झोन 2 में इन्हें भी किया है शामिल

झोन 2 में उक्त दुकानों के साथ‑साथ कई कार्यालय एवं गतिविधियां भी संचालित हो सकेगी, जिसमें समस्त प्रकार के औद्योगिक संस्थान, पूर्व में अनुमति प्राप्त, सीए‑सीएस के कार्यालय 50 फीसदी स्टाफ के साथ टैक्स कंसल्टेंट तथा आईटी, साफ्टपेयर कम्पनी, बीपीयू, डेटा एंट्री कार्यालय 50 फीसदी स्टाफ के साथ संचालित हो सकेंगे। एटीएम खोलना, सभी श्रेणी के बैंक, सभी बिमा कम्पनी, बीमा एजेंट का कार्यलय, घर पहुंच सेवा करना, पोस्ट आफिस, बैंकिंग संचालित हो सकेंगे। समस्त कृषि संबंधी कार्य, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन भी संचालित हो सकेंगे। टेलीकाम सर्विसेस तथा फिल्ड स्टाफ 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्य कर सकेगा। समस्त प्रकार के शासकीय एवं अद्र्धशासकीय ऐसे निर्माण कार्य जो अपूर्ण है उन्हें पूर्ण करने की अनुमति इस आदेश के माध्यम से दी जाती है। वहीं निर्माण कार्यों से अन्य गतिविधि पेंटर, प्लबंर आदि भी इन निर्माण कार्यों पर कार्य कर सकेंगे। समस्त शासकीय एवं निजी शैक्षणिक संस्थाओं में 33 प्रतिशत स्टाफ उपस्थिति में केवल कार्यालय संचालित हो सकेंगे। अन्य कोई शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं होगी।

निगम सीमा एवं 29 गांव के शहरी क्षेत्र

यह क्षेत्र झोन 2 कहलाएगा। इसमें 29 मार्च 2020 के उपरांत लिखित आदेश से जारी अनुमतियां यथावत रखते हुए कुछ गतिविधियां भी संचालित हो सकेगी, जिसमें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ग्रॉसरी, सांची पाइंट, मेडिकल, दूध‑डेयरी, फल सब्जी की घर पहुंच सेवा, बैकरी, कन्विनियेंस स्टोर, नमकीन, मिठाई, अंडा, पोल्ट्री शॉप, स्टेशनरी की घर पहुंच सेवा के साथ‑साथ इलेक्ट्रीकल्स आइटम, मोबाइल, फोन, पंखे, कूलर, एसी, पेट्रोल पम्प, कोरियर सेवा, रिपेयरिंग शॉप्स के साथ‑साथ गैरेज, आटा चक्की, लॉण्ड्री, कृषि उपकरण, खाद‑बीज एवं एमपी ऑनलाइन कियोस्क खुले रहेंगे। इसके साथ‑साथ झोन‑2 में विवाह एवं पारिवारिक समारोह में अधिकतम 12 व्यक्तियों के साथ अनुमति रहेगी, क्योंकि इस संबंध में एडीएम बीबीएस तोमर से अनुमति लेना होगी। वहीं अंतिम यात्रा में 5 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी तथा बिना कलेक्टर की अनुमति के जिले से बाहर पार्थिव देह को अस्पताल से सीधे नहीं ले जाया जा सकेगा। इस पार्थिव देह को इंदौर जिले के अंदर श्मशान गृह या कब्रिस्तान पर ले जाना बंधनकारी होगा। वहीं टेलीकॉम सर्विसेस, मेंटेनेंस सविर्सस 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्य कर सकेगा। अग्निबाण के साभार...

● पालीवाल वाणी ब्यूरो...✍️

? Whatsapp पर हमारी खबरें पाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9039752406 को सेव करके हमें नाम/पता/गांव अथवा/शहर की जानकारी व्हाट्सएप पर Update paliwalwani news लिखकर भेजें... 09977952406-09827052406

● एक पेड़...एक बेटी...बचाने का संकल्प लिजिए...

● नई सोच... नई शुरूआत... पालीवाल वाणी के साथ...

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next