इन्दौर :
इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया ने बताया हैं कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के इन्दौर स्थित उपकार्यालय में वर्तमान समय में केवल सनद के फार्म विक्रय का काम किया जाता है। लेकिन इन्दौर स्थित कार्यालय में सनद के फार्म व शुल्क जमा करवाने की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण मजबूरन विधि व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तिओं को अपने नामांकन फार्म निर्धारित शुल्कों के डी. डी. सहित जबलपुर स्थित मुख्य कार्यालय में भिजवाने पड़ते है। जिससे अनावश्यक उनका समय व धन नष्ट होता है।
इसी तरह परिषद के सदस्य अभिभाषकों को अपने व्यवसाय स्थल परिवर्तित करवाने के लिए आवेदन पत्र व शुल्क / डुप्लीकेट सनद और परिचय पत्र बनवाने के लिए आवेदन पत्र व शुल्क / नामिनी का नाम परिवर्तित करवाने के लिए आवेदन पत्र व शुल्क व अन्य कार्यों के लिए भी आवेदन पत्र व निर्धारित शुल्क का डी. डी. मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के जबलपुर स्थित मुख्य कार्यालय पर भेजना पड़ता है।अगर इन्दौर स्थित कार्यालय में भी जबलपुर स्थित मुख्य कार्यालय की तरह फार्म व शुल्क जमा करवाने की व्यवस्था उपलब्ध करवा दी जाए तो विधि व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों को और वकीलों को बड़ी राहत मिलेगी।
गोपाल कचोलिया ने मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के अध्यक्ष और सचिव से मांग की है कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के इन्दौर स्थित उपकार्यालय में भी सनद के फार्म व शुल्क जमा करवाने की उचित व्यवस्था करवायी जाए।