इंदौर. इंदौर के लोकप्रिय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, दबंग आयुक्त श्री शिवम वर्मा एवं ऊर्जावान राजस्व प्रभारी श्री निरंजन सिंह चौहान गुड्डू ने पालीवाल वाणी को बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अग्रिम सम्पत्तिकर एवं जलकर राशि का भुगतान करने पर छूट का लाभ दिनांक 30 जून 2024 (रविवार) तक प्रदाय किया जा रहा था, जो अब 31 जूलाई 2024 तक के लिए आगे बढ़ा दी.
उक्त अवधि में कई खातों में विसंगतियों के निराकरण की स्थिति तथा शहर की जनता द्वारा अग्रिम कर की छुट की अवधि में वृद्धि करने की मांग को दृष्टिगत रखते हुये माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव एवं निगम प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2024-2025 के अग्रिम सम्पत्तिकर एवं जलकर भुगतान करने पर अग्रिम कर की छूट का लाभ अब दिनांक 31 जूलाई 2024 तक प्रदाय किया जायेगा. जिससे जनता को काफी राहत मिलेगी वहीं निगम को भी काफी आय होने की संभावना बन गई.
करदाता अपनी सम्पत्ति के सम्पत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार (जलकर) एवं कचरा संग्रहण शुल्क की राशि का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से तथा संबंधित झोनल कार्यालय एवं निगम मुख्यालय कार्यालय एवं आपके वार्ड के बिल कलेक्टर एवं वसूली सहायक कर्मचारी को उक्त राशिं जमा करा सकते हैं. चालु वित्तीय वर्ष की अग्रिम कर राशि का भुगतान दिनांक 31 जूलाई 2024 तक निगम कोष में करने पर सम्पत्तिकर में 6.25 प्रतिशत एवं जलकर में 6 प्रतिशत की अग्रिम छूट का लाभ प्रदान किया जायेगा.
महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त श्री शिवम वर्मा एवं राजस्व प्रभारी श्री निरंजन सिंह चौहान गुड्डू द्वारा शहर के नागरिकों से अपील की गई है कि वह अपनी सम्पत्ति के सम्पत्तिकर एवं जलकर राशि का भुगतान कर अग्रिम छूट का लाभ प्राप्त करते हुए शहर विकास में सहयोग करें.