गुजरात :
2 फरवरी 2023 को जारी अपने आदेश में कोर्ट ने सुरेद्रनगर जिले के ध्रांगधरा तालुका पुलिस थाने के अधिकारी को पटेल को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया. वहीं एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें यह आदेश 11 फरवरी को प्राप्त हुआ है. सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर पटेल और उनके साथी आरोपी कौशिक पटेल के खिलाफ 12 जनवरी 2018 को ध्रांगधरा तालुका पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी.
एफआईआर में कहा गया कि दोनों को विधानसभा चुनाव से पहले 26 नवंबर 2017 में हरीपुर गांव में एक बैठक करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो भाषण दिया उसमें कथित तौर पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन किया गया. दोनों के खिलाफ गुजरात (बॉम्बे) पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (3) और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया जो सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने की सजा से संबंधित है.
उस समय हार्दिक पटेल पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के प्रमुख थे, साल 2019 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए और साल 2022 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और वीरमगाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधायक बन गए.
दरअसल पटेल ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए एक राजनैतिक भाषण दिया था. ध्रांगधरा में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डी डी शाह ने अदालत में पेश न होने पर पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया.