फास्टैग से लेकर पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट स्कीम, और बाकी पैसे-रुपयों से जुड़े कई बदलाव 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो रहे हैं. इन बदलावों का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है. आइए जानते हैं 1 अप्रैल से क्या-क्या अहम बदलाव होंगे, जिनका असर देश के हर मिडिल क्लास पर पड़ेगा.
1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी. नए फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत के साथ ही काफी कुछ बदल जाएगा. आपके पैसों से जुड़े नियम में बदलाव हो जाएंगे. FY2024-25 की शुरुआत होने के साथ ही आपके जीवन में पैसों और सेविंग से जुड़े कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे. फास्टैग से लेकर पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट स्कीम, और बाकी पैसे-रुपयों से जुड़े कई बदलाव 1 अप्रैल से प्रभावी हो रहे हैं. इन बदलावों का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है. आइए जानते हैं 1 अप्रैल से क्या-क्या अहम बदलाव होंगे, जिनका असर देश के हर मिडिल क्लास पर पड़ेगा.
सबसे पहले फास्टैग पर बात करते है. 1 अप्रैल से फास्टैग से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है.अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से KYC अपडेट नहीं कराई है तो आपको 1 अप्रैल से दिक्कत हो सकती है. अगर आपके अपने फास्टैग की केवाईसी नहीं करवाई है तो आज ही करा लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर देंगे. इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा. आपको टोल पर दोगुना टोल टैक्स भरना होगा.बता दें कि NHAI ने फास्टैग कस्टमर्स से RBI के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है.
नए वित्तीय वर्ष में NPS पर यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है. अप्रैल महीने से पेंशन फंड नियामक यानी PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम के मौजूदा लॉगिन प्रोसेस में बदलाव करने का फैसला किया है. नया नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा. नए नियम के तहत एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए दो सत्यापन यानी टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी. एनपीएस सब्सक्राइबर्स को आधार सत्यापन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिये लॉगइन करना होगा. सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए ऐसा किया गया है.
पैन को आधार से लिंक करने के लिए कई बाद डेडलाइन को बढ़ाया गया है. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 है. इसके बाद भी यदि कोई नियम फॅालो नहीं करता है यानी पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन नंबर रद्द कर दिया जाएगा. पैन कार्ड रद्द होने के मतलब है कि आप न तो बैंक अकाउंट खोल पाएंगे ना कोई बड़ी लेनदेन कर पाएंगे.पैन को एक्टिवेट कराने के लिए लेट पेमेंट के तौर पर 1000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
नए वित्तीय वर्ष में ईपीएफओ में भी बड़ा बदलाव होने वाला है. 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नए नियम लागू करने जा रहा है. नए नियम के तहत यदि आप नौकरी चेंज भी करते हैं तो आपका पुराना पीएफ ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा. यानी आपको नौकरी बदलने पर PF अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी.अब तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन रखने के बाद भी PF अमाउंट के ट्रांसफर के लिए अनुरोध करना पड़ता है. नए वित्तीय वर्ष से ये झंझट खत्म हो जाएगा.