टिकट अगर ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से 8 घंटे पहले के बीच कैंसिल किया गया तो किराए का 50पैसा काट लिया जाएगा. ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल करया जाता है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा. पहले नियम था कि ट्रेन छूटने से 4 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल किया तो कोई रिफंड नहीं मिलता था. अब 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर भी रिफंड नहीं मिलेगा.
रेलवे ने सख्ती अपनाते हुए कन्फर्म टिकट के नियमों में बदलाव किया है. अब आप कब टिकट रद्द करते हैं, उसी के हिसाब से पैसा कटेगा और उसी हिसाब से रिफंड भी मिलेगा. रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, अगर 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करेंगे तो सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा, सिर्फ न्यूनतम चार्ज ही कटेगा. लेकिन अगर 72 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर किराए का करीब 25तक पैसा कट जाएगा. इसके साथ ही तय न्यूनतम शुल्क भी लागू होगा.
अब यात्री चार्ट बनने के बाद भी, ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं.
नोट : ये नियम कन्फर्म टिकट पर लागू होते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य वास्तविक यात्रियों को सुविधा देना है.