बुधनी :
जानकारी के अनुसार 2013 में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए श्यामपुर के कई लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई थी. इन सभी किसानों को निर्धारित दर से मुआवजा दिया गया था, लेकिन जुगल पाटीदार का प्रकरण सालों से चल रहा था. उसका कहना था कि उसे किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला है. उसके द्वारा 4 करोड़ 87 लाख 16 हजार 291 रुपए की राशि एवं ब्याज की मांग की गई थी. लेकिन एसडीएम को डायवर्सन पर शक हुआ. जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि संबंधित व्यक्ति और एक अन्य मुआवजा राशि के 33 लाख रुपए पहले ही ले चुके हैं और मुआवजे के लिए जो डायवर्सन के दस्तावेज लगाए गए हैं वो फर्जी है.
इसके बाद कलेक्टर ने संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए. जिस पर कोतवाली पुलिस ने जुगल किशोर पाटीदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. उसने भूमि अधिग्रहण के दौरान करोड़ों रुपए का अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से डायवर्सन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रस्तुत किए थे.