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पति की हत्या : गाली-गलौज और मारपीट से परेशान पत्नी ने बिस्तर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी

अपराध Published by: paliwalwani Updated Tue, 07 Jul 2026 01:13 AM
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मलवां.

मलवां थाना क्षेत्र के तारापुर असवार गांव में आग लगाकर पति की हत्या के मामले में जेल गई पत्नी के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। वायरल वीडियो में महिला कह रही है कि पड़ोस की एक महिला ने उसे पति की हत्या के कई तरीके बताए थे। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।

पति की प्रताड़ना से परेशान होने पर उसके बताए तरीके अक्सर उसके जेहन में आते थे। घटना वाले दिन भी पति मारपीट करने के बाद नशे में सो गया था। तभी उसने आग लगा दी और बाहर निकल गई। गांव निवासी अवधेश उर्फ पवन (40) का 26 जून को बंद कमरे में जला शव मिला था। कमरे में आसपास का सामान सुरक्षित होने से आग लगाए जाने की आशंका जताई गई थी। गैरप्रांत में रहने वाले भाई राजकुमार ने हत्या का आरोप लगाया था। जांच के बाद पुलिस ने पत्नी प्रीति उर्फ विनीता देवी को आरोपी पाया।

शराब के लिए रुपये न देने पर गाली-गलौज और मारपीट से परेशान होकर पति को आग लगाने के आरोप में पुलिस ने तीन जुलाई 2026 को प्रीति को जेल भेज दिया था। जेल भेजे जाने के बाद वायरल हुए एक वीडियो में प्रीति घर पर एक महिला के सामने हत्या की बात कबूल कर रही है। दूसरा वीडियो थाने का बताया जा रहा है। इसमें महिला पुलिसकर्मी उससे पूछताछ कर रही है।

वीडियो में प्रीति कह रही है कि उसका पति शराब का आदी था और अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। जान बचाने के लिए वह कई बार दूसरे घरों में छिप जाती थी। उसकी हालत देखकर पड़ोस की एक महिला ने कई बार पति को मारने के तरीके बताए। कभी कांच पीसकर पिला देने तो कभी नशे में सोते समय आग लगा देने की बात कही ताकि लोग इसे आत्महत्या समझें।

घटना वाले दिन पति ने पहले खाना मांगा फिर काम पर जाने के लिए 100 रुपये मांगे। रुपये न होने पर उसने घर में तोड़फोड़ की और उसके साथ मारपीट की। पड़ोसी से रुपये लेकर उसने पति को दिए। काम पर बुलाने उसका मालिक भी आया लेकिन नशे में होने के कारण वह नहीं गया।

कुछ देर बाद वह घर आकर बिस्तर पर बेसुध सो गया। तभी उसे पड़ोसी महिला की बातें याद आईं और उसने घर में रखा पेट्रोल बिस्तर पर छिड़ककर आग लगा दी। कुछ देर के लिए पति उठा फिर गिर पड़ा। इसके बाद वह दरवाजा बंद कर बाहर चली गई। प्रभारी निरीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि महिलाओं के बीच इस तरह की बातें होती रहती हैं। आरोपी महिला के बयान को ठोस साक्ष्य नहीं माना जा सकता। विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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