जांजगीर : चांपा जिले के थाना डभरा के मर्ग क्रमांक 10/2022 धारा 174 जा.फ़ाँ के मृतिका श्रीमति चेतनबाई साहू पति श्यामसुंदर साहू उम्र 37 वर्ष साकिन खेमड़ा की जांच दिनांक 26 जनवरी 2022 को मर्ग पंचनामा कार्यवाही कर मृतिका के मायके पक्ष एवं गवाहन का कथन लिया गया. जांच पर मृतिका के पति श्याम सुंदर साहू द्वारा मृतिका को विवाह के 06 माह बाद से मारपीट कर प्रताडित करना तथा परिजनों से फोन से बातचीत न करने देना परिजनो के ग्राम खेमड़ा आने पर गुंडा लाये हो कहकर गाली गालौज कर भगा देना तथा मृतिका मेरी पत्नी है. मैं जो चाहू वह करू, तुमको जो करना है, कर लेना तथा मृतिका के पिता के मृत्यु बाद पैतृक संपत्ति मृतिका के भाईयों के नाम पर आने पर भाईयो द्वारा कुछ जमीन को 28 लाख में बिक्री करने की जानकारी होने पर मृतिका को उसके पति द्वारा अपना हिस्सा प्राप्त करने हेतु दबाव डालना. मृतिका के इंकार करने पर आत्महत्या करने के लिये विवश करने के तथ्य पाये जाने एवं मृतिका की शार्ट पी.एम. रिपोर्ट सी.एच.सी. डभरा से प्राप्त कर अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 306,498-ए भादवि का पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी एवं एसडीओपी चन्द्रपुर डभरा श्री बी.एस. खुण्टिया के मार्गदर्शन एवं महिला संबंधी अपराधों के त्वरित निराकरण के आदेश प्राप्त होने पर थाना प्रभारी डभरा द्वारा मामले में विशेष रूची लिया. आरोपी को हिरासत में लेकर उक्त घटना के बारे में पूछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार किया. आरोपी श्याम सुंदर उर्फ श्यामलाल साहू पिता गोपाल साहू उम्र 38 वर्ष साकिन खेमड़ा थाना डभरा जिला जांजगीर चांपा छ.ग को दिनांक 27 जनवरी 2022 को विधिवत् गिरफ्तार किया गया. उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी डभरा निरीक्षक डी. आर. टंडन, सउनि. एस.एन. मिश्रा, प्र.आर. अनिल अजगल्ले, आर. दिपेन्द्र मधुकर, लक्ष्मीनारायण पटेल, मनोज जाना, भुनेश्वर गर्ग का विशेष योगदान रहा.