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मिथ्या छाप राजश्री गुटखा विक्रेता को 3 माह का सश्रम कारावास एवं 230000 रू अर्थदंड

अपराध Published by: Sunil paliwal-Chetan Bagora ...✍️ Updated Thu, 15 Aug 2019 04:28 AM
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होशंगाबाद। मीडिया प्रभारी, डीपीओ कार्यालय, होशंगाबाद के दिनेश कुमार यादव ने पालीवाल वाणी को बताया कि मिथ्या छाप राजश्री गुटखा विक्रेता को 3 माह का सश्रम कारावास एवं 230000 रू अर्थदंड से दण्डित किया। पुरा घटना प्रकरण क्रम इस प्रकार से है।

न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती स्वाति निवेश जायसवाल, इटारसी के न्यायालय द्वारा आरोपी दयाल ललवानी पुत्र दौलतराम ललवानी, निवासी सिंधी कॉलोनी, इटारसी, जिला होश्ांगाबाद को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-51, 52(1), 58 तथा 59(1) में दोषी पाकर 3 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 2,30,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, इटारसी श्री प्रमोद सिंह पटेल ने पालीवाल वाणी को बताया कि दिनांक 8 जून .2008 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी इटारसी स्थित रेल्वे स्टेशन तिराहा रोड, नीलम होटल के पास पहुँचे। वहाँ एक व्यक्ति हाथ ठेले पर बोरी ले जाए जा रहे थे, ठेले पर रखे बोरो का मालिक भी साथ ही चल रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पूछने पर उसे व्यक्ति ने अपना नाम दयाल ललवानी पुत्र दौलतराम ललवानी, सिंधी कालोनी, इटारसी का होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने पद का परिचय देते हुए बोरों के बारे में पूछताछ की तो दयाल ने बताया कि पाँच बोरों में राजश्री गुटखा मानव उपयोग के विक्रय हेतु खरीदकर लाया है। दयाल ललवानी के पास खाद्य लाइसेंस नहीं होना पाया गया। अभियुक्त से 5 बोरे राजश्री गुटखा के पाउच, जिसकी बाजार मूल्य 2 लाख रूपये था, जब्त किया गया। जब्त गुटखा पाउच को परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोग शाला, भोपाल जाँच हेतु भेजे गए। खाद्य विश्लेषक की जाँच रिपोर्ट में राजश्री गुटखा के नमूने असुरक्षित, अमानक और मिथ्याछाप पाये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा जाँच पश्चात् परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी, जिला होशंगाबाद श्री प्रमोद सिंह पटेल द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil paliwal-Chetan Bagora ...✍️
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