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अपराध अपडेट : रिश्वतखोर आरक्षक रामहंस को 4 वर्ष का कारावास और 30 हजार जूर्माना

अपराध Published by: Sunil Paliwal-Anil Bagora Updated Sun, 31 Jan 2021 02:08 AM
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इंदौर । जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख व्दारा बताया की माननीय श्री विकास शर्मा सा विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित न्यायालय इंदौर व्दारा वि.प्रकरण क्रमांक 03/2015 विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त इंदौर विरूद्ध रामहंस प्र.आरक्षक थाना किशनगंज इंदौर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में धारा 13 (1) डी, तथा सपहठित धारा 13 (2) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30000 रूपए के अर्थदंड के दंडादेश से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति गुप्ता व्दारा की गई।

● संक्षिप्त में धटना इस प्रकार है : नीलेश ठाकुर उसके मामा एवं रवि की राकेश एवं मुकेश जाटवा के बीच में मारपीट की घटना हुई थी जिसके संबंध में आवेदन थाना किशनगंज पर राकेश जाटवा व्दारा दिया गया था, जिसकी जॉच थाना किशनगंज पर पदस्थ प्र.आर रामहंस व्दारा की जा रही थी। रामहंस ने आवेदक एवं उसके मामा व रवि कौशल के खिलाफ हुई शिकायत में राजीनामा करवाने एवं शिकायत को फाईल करने के लिये 30 हजार रूपये की मांग की थी। तद्पश्चात 15 हजार रूपये रिश्वत आरोपी रामहंस को देने की बात तय हुई थी। जिसकी शिकायत नीलेश ठाकुर व्दारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में की गयी। लोकायुक्त टेप दल व्दारा कार्यवाही करते हुऐ रामहंस की टेबल से 15 हजार रूपये की राशि बरामद की गई थी। पुलिस लोकायुक्त व्दारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक अभियोजक श्रीमती ज्योति गुप्ता व्दारा अभियोजन साक्षीगणों का परीक्षण करवाकर लिखित अंतिम तर्क न्यायदृष्टांतों सहित प्रस्तुत किये गये जिस पर माननीय न्यायालय व्दारा सहमत होते हुऐ अभियुक्त को उक्त धाराओं में दंडित किया गया।

● पालीवाल वाणी ब्यूरों-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️

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